मीडिया प्रतिनिधियों को फेक न्यूज के बारे में किया सचेत, पेड न्यूज पर भी सावधानी बरतने का निर्देश
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने इस दौरान मीडिया प्रतिनिधियों को फेक न्यूज के बारे में सचेत करते हुए उससे उत्पन्न होने वाली समस्याओं के बारे में बताया कि किसी भी समाचार या गलत सूचना और मीडिया स्टोरी की पहचान व त्वरित प्रतिक्रिया के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा एक एसओपी तैयार की गई है।
एमसीएमसी द्वारा राजनैतिक विज्ञापनों का पूर्व प्रमाणन, पेड न्यूज निगरानी और रिपोर्टिंग तथा मीडिया उल्लंघनों की मॉनीटरिंग की जाती है। समस्त विज्ञापन एमसीएमसी द्वारा प्रमाणित किये जाने के बाद ही इलेक्ट्रानिक मीडिया पर प्रसारित किये जा सकते हैं। नामांकन दाखिल करने की तारीख से पेड न्यूज मामलों को ध्यान में रखा जाता है। उन्होंने बताया कि विशिष्ट समाचार पत्रों के एक ही पृष्ठ पर, प्रतिस्पर्धी उम्मीदवारों की प्रशंसा करते हुए एक के ही चुनाव जीतने की संभावना का दावा संबंधी लेख, ऐसा समाचार जिसमें एक उम्मीदवार को समाज के प्रत्येक वर्ग का समर्थन मिला होना और वह उस निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव जीतेगा संबंधी प्रकाशित खबर पेड न्यूज की श्रेणी में आयेंगे।
पेड न्यूज का प्रकरण सत्यापित होने पर डीआईपीआर व डीएवीपी दरों के आधार पर इसका वास्तविक या अनुमानित व्यय उम्मीदवार के चुनाव व्यय खातों में जोड़ा जायेगा। प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का नाम, पेड न्यूज आइटम के सभी विवरणों के साथ आयोग द्वारा अग्रिम कार्यवाही हेतु भारतीय प्रेस परिषद और न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन को भेजा जायेगा।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि निर्वाचन के दौरान प्राधिकार पत्र धारित मीडिया प्रतिनिधियों को मतदान एवं मतगणना केन्द्रों में प्रवेश दिया जायेगा। उन्होंने मतदान से संबंधित गोपनीयता बनाये रखने हेतु मीडिया प्रतिनिधियों से अपेक्षा की है। मीडिया प्रतिनिधियों के लिए प्रत्येक मतगणना केन्द्र पर मीडिया केन्द्र स्थापित किये जायेंगे। आयोग के निर्देशों के क्रम में निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान समाप्ति के 48 घण्टे पूर्व की अवधि में निर्वाचन संबंधी कोई भी प्रचार सामग्री सिनेमा हॉल, टेलीविजन या किसी अन्य विधि से प्रसारित किया जाना प्रतिबंधित रहेगा।
प्रथम चरण के मतदान से लेकर अंतिम चरण के मतदान की समाप्ति के आधे घण्टे बाद तक एक्जिट पोल भी प्रतिबंधित रहेगा। एमसीएमसी से प्रमाणन के बाद ही राजनैतिक दलों एवं प्रत्याशियों के राजनैतिक विज्ञापन प्रिन्ट मीडिया में प्रकाशित हो सकेंगे।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि चुनाव के दौरान मीडिया प्रतिनिधियों द्वारा किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में केवल एक ही प्रत्याशी को प्रोजेक्ट नहीं करना है, बल्कि सभी को समान कवरेज देना है।