अनलॉक-2 : क्या करें और क्या न करें, यह है जिलाधिकारी चंदौली का आदेश
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चंदौली जिले में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमित मरीजों को देखते हुए डीएम नवनीत सिंह चहल ने अनलॉक-2 को लेकर नई गाइड लाइन जारी की है। इसके तहत अब रविवार को जिले के सभी बाजारों को साप्ताहिक बंदी करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही साथ पांच से अधिक लोगों को एक स्थान पर एकत्र होने को प्रतिबंधित किया है।
बताया जा रहा है कि अधिकारियों के साथ बैठक करके कोरोना संक्रमण के प्रभाव को देखते हुए जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल ने जिले में अनलॉक-2 की गाइड लाइन जारी किया है। उन्होने अनलॉक-2 में पूरी तरह से धारा 144 लागू के नियमों के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई के साथ सार्वजनिक जगहों पर पांच से अधिक व्यक्ति के जुटने पर पूर्णतया प्रतिबंध व गुटखा इत्यादि की बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है।
चंदौली के जिलाधिकारी ने कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए जनपद में दुकानें को खोलने के लिए अल्टरनेट व्यवस्था लागू किया। वैश्विक महामारी कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए बाजारों में ऑड-इवन प्रक्रिया को लागू किया गया। जिसके तहत बाजारों में एक तरफ के दुकानें व कार्यालय सोमवार, बुधवार, शुक्रवार तथा दूसरी तरफ की दुकानें मंगलवार, गुरूवार और शनिवार को खोला जायेगा।
नवनीत सिंह चहल ने अनलॉक-2 के लिए साप्ताहिक बंदी रविवार को घोषित किया गया। इसके साथ ही बीते सात जून को दिये गये प्रतिबंध पूरी तरह से लागू रहेंगे।