लड़की से छेड़खानी करने वाले को हो गयी पांच साल की जेल
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चंदौली जिले के विशेष न्यायाधीश पाक्सो अधिनियम राजेंद्र सिंह चतुर्थ की अदालत ने शुक्रवार को किशोरी से छेड़खानी के आरोपित को पांच वर्ष कारावास की सजा सुनाने के साथ साथ 20 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। इसके साथ यह भी कहा कि जुर्माना अदा न करने पर आरोपित को छह माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
आपको बता दें कि पीड़ित किशोरी के पिता ने 28 जून 2014 को सदर कोतवाली में प्रार्थना पत्र देकर छेड़खानी का मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि जामडीह ग्राम निवासी आरोपित अजीत ने 26 जून 2014 को सुबह आठ बजे घर में घुसकर 14 वर्षीय नाबालिग पुत्री के साथ छेड़खानी की थी। शोर मचाने पर पीड़िता की मां व भाई मौके पर पहुंचे तो आरोपित उन्हें धमकी देकर भाग निकला था।
इसी मामले की सुनवाई न्यायालय में काफी दिनों से चल रही थी। शुक्रवार को विशेष शासकीय अधिवक्ता पाक्सो शमशेर बहादुर सिंह ने तर्क प्रस्तुत किया। साक्ष्य सही पाए जाने पर विशेष न्यायाधीश ने आरोपित को धारा 8 लैंगिक अपराध के तहत पांच वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई।