सीएलए एक्ट के 6 अभियुक्तों को मिली जेल के साथ जुर्माने की सजा, जानिए कौन कौन है शामिल, क्या है इनके अपराध

पीठासीन अधिकारी विनय कुमार-तृतीय (ए.एस.जे प्रथम) जिला चंदौली नें दोषी अभियुक्तों को जेल मे बितायी गयी अवधि के कारावास की सजा व अर्थदण्ड से दण्डित किया।
 

चंदौली जिले में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत सीएलए एक्ट के 06 अभियुक्तों को वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं पुलिस व लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप दोषी को सजा दिलाने में सफलता मिली।  इन अभियुक्तों को जेल में बितायी गयी अवधि के कारावास की सजा व अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

इस मामले में न्यायालय पीठासीन अधिकारी विनय कुमार-तृतीय (ए.एस.जे प्रथम) जिला चंदौली नें दोषी अभियुक्तों को जेल मे बितायी गयी अवधि के कारावास की सजा व अर्थदण्ड से दण्डित किया। अर्थदण्ड न अदा करने पर अतिरिक्त कारावास की सजा से दण्डित किया।

बताया जा रहा है कि दिनांक18.08.2007 को धारा 147 , 148, 323, 325, 307, 308, 304, 120 भारतीय दंड विधान 7 सीएलए एक्ट के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्तो के विरुद्ध अपराध संख्या- 142/2007 धारा 147, 148, 323, 325,307,308,304,120 भारतीय दंड विधान व 7 सीएलए एक्ट थाना सकलडीहा में पंजीकृत किया गया।    

अभियोजन विभाग से समन्वय करके समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर प्रभावी पैरवी किए जाने के फलस्वरूप आज ए.एस.जे. प्रथम जनपद चन्दौली द्वारा 1.बलिन्दर यादव पुत्र झेगई निवासी ग्राम पौनी थाना सकलडीहा को 10 वर्ष का कठिन कारावास व 20000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व अर्थदण्ड न अदा करने पर 01 वर्ष का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी ।

 2.जितेन्द्र पाण्डेय पुत्र भोलानाथ पाण्डेय 3.झुन्ना उर्फ सोनू पाण्डेय पुत्र भोलानाथ पाण्डेय  निवासीगण पौनी थाना सकलडीहा जनपद चन्दौली को 04-04 वर्ष की सजा व 8000-8000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया व अर्थदण्ड न अदा करने पर 06 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी ।

4.प्रवीण पाण्डेय पुत्र महेन्द्र

5. सोनू जायसवाल पुत्र रमेश

6.विरेन्द्र पाण्डेय पुत्र रामनाथ पाण्डेय निवासीगण ग्राम पौनी थाना सकलडीहा जनपद चन्दौली को 03-03 वर्ष का कारावास की सजा व 7000-7000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व अर्थदण्ड न अदा करने पर 03-03 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी ।

7.रामवृक्ष यादव पुत्र रामजन्म यादव निवासी पौनी सकलडीहा जनपद चन्दौली को उपरोक्त धारा मे दोषमुक्त किया गया है

8. मुन्ना सिंह उर्फ विनोद सिंह पुत्र रामलखन सिंह निवासी ग्राम नरहरपुर थाना कोहरौड जनपद प्रतापगढ़ (मृतक दौरान विचारण)