इन गाड़ियों के नंबर प्लेट पर लिखवानी होगी फिटनेस की तारीख, नहीं तो 1 अप्रैल से शुरू होगी कार्रवाई
परिवहन विभाग का एक और फरमान
वाहनों के नंबर प्लेट पर गाड़ी के फिटनेस की समय सीमा लिखवाना अनिवार्य
चंदौली जिले के परिवहन विभाग का एक और फरमान आ गया है। अब व्यावसायिक वाहनों के नंबर प्लेट पर गाड़ी के फिटनेस की समय सीमा लिखवाना अनिवार्य होगा। बिना फिटनेस समय सीमा लिखे वाहनों को अनफिट माना जाएगा। साथ ही साथ नियम की अनदेखी करने पर वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्हें जुर्माना के रूप में मोटी रकम भरनी पड़ सकती है। यह नियम अप्रैल माह से लागू होने जा रहा है।
परिवहन विभाग में वाहनों का फिटनेस कराने का नियम पहले से ही अनिवार्य है। परिवहन विभाग की ओर से वाहनों का फिटनेस जारी किया जाता है। जांच के दौरान वाहन चालकों को फिटनेस सर्टिफिकेट दिखाना पड़ता है, लेकिन नई प्रक्रिया के तहत अब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। वाहन का नंबर प्लेट देखकर ही उसके फिटनेस के बारे में पता लगाया जा सकता है। ऐसे में परिवहन निदेशालय ने वाहनों के फिटनेस की समय सीमा नंबर प्लेट पर लिखवाना अनिवार्य कर दिया है।
कहा जा रहा है कि नए नियम को लेकर अभी शासन ने पत्र नहीं जारी किया है, लेकिन अधिकारियों की बैठक में अप्रैल से नियम लागू करने की जानकारी दे दी गई है और उसके लिए तैयारियां भी शुरू हो गयी हैं।
इन वाहनों पर लागू होगा नियम
नए आदेश के अनुसार सभी यात्री वाहन, स्कूल बस, मालवाहक के आगे व पीछे नंबर प्लेट के ऊपर नया प्लेट लगाकर वाहन का फिटनेस कराने व खत्म होने की तारीख लिखना अनिवार्य कर दिया गया है, ताकि सबको यह ज्ञात हो सके कि जिस वाहन पर सवारी करने जा रहे हैं, उसकी फिटनेस की स्थिति क्या है।
चंदौली जिले के एआरटीओ डॉ. दिलीप गुप्ता ने वाहनों के फिटनेस जांचने के लिए चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। बगैर फिटनेस वाले वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नंबर पर फिटनेस की समय सीमा लिखवाने के बाबत अभी लिखित आदेश शासन से नहीं मिला है। पर मीटिंग में जानकारी मिलने के बाद से तैयारियां शुरू हो गयी हैं।