दुष्कर्म के मामले में राजेश को सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा, लगा 25000 का जुर्माना
 

मामले में सुनवाई के दौरान सदर कोतवाली के एक गांव के निवासी  किशोरी के पिता ने मुकदमा दर्ज कराया था।उनका आरोप था कि जितेंद्र कुमार, कमली देवी, मधुबाला, जयबाला ने उनकी बेटी को बहला-फुसलाकर घर ले गयी।
 
किशोरी को भगाने के आरोप में मुकदमा दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी थी।

चंदौली जिले के विशेष पास्को न्यायाधीश राजेंद्र प्रसाद अदालत ने दुष्कर्म के मामले में दलीलों  की सुनवाई करते हुए आरोप-प्रत्यारोप के बाद आरोपी को आजीवन कारावास  की सजा सुनाने के साथ ही ₹25000 का अर्थदंड लगाया गया । इस मामले में किशोरी को बहला-फुसलाकर घर से भगाने के मामले में शामिल चार आरोपियों 3- 3 साल की सजा व ₹5000 की जुर्माना सुनाया गया ।  जुर्माना अदा न करने पर आरोपियों को 1 साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

बता दें कि 2014 में दर्ज हुए मुकदमे की मामले में सुनवाई के दौरान सदर कोतवाली के एक गांव के निवासी  किशोरी के पिता ने मुकदमा दर्ज कराया था।उनका आरोप था कि जितेंद्र कुमार, कमली देवी, मधुबाला, जयबाला ने उनकी बेटी को बहला-फुसलाकर घर ले गयी।


इस मामले में पुलिस ने पहले तो किशोरी को भगाने के आरोप में मुकदमा दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी थी।  विवेचना के दौरान तथ्य सामने आया कि पीड़ित को कटसिला से चंदौली निवासी राजेश यादव अपने साथ ले गया था और 4 दिन तक बाहर रखा। आरोपी  किशोरी के साथ तीन-चार दिन तक कहीं रखा और उसके साथ दुष्कर्म किया।  दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद जज ने आरोपी राजेश यादव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई साथ ही ₹25000 का जुर्माना भी लगाया ।
वहीं किशोरी को घर से भगाने के आरोपियों को 3- 3 साल की सजा व 5-5 हजार का जुर्माना लगाया गया । विशेष अधिवक्ता पास्को  के शमशेर बहादुर सिंह ने अदालत में मामले की पैरवी की, जिसके आधार पर पीड़ित परिवार को न्याय मिला और आरोपियों को सजा दी गई।