अक्षय तृतीया के पहले बाल विवाह को लेकर प्रशासन अलर्ट, जारी किए गए निर्देश
 

चंदौली जिले के जिला प्रोबेशन अधिकारी ने लोगों को सूचित किया है कि अक्षय तृतीया के अवसर पर कई बार ऐसा देखा जाता है कि कई समुदाय के लोग नाबालिक बच्चों का विवाह कर देते हैं।
 

जिला प्रोबेशन अफसर का फरमान

10 मई को न करें नाबालिगों के विवाह

जिला प्रशासन का करें सहयोग

ऐसे आयोजनों पर तत्काल होगी कार्रवाई

 

चंदौली जिले के जिला प्रोबेशन अधिकारी ने लोगों को सूचित किया है कि अक्षय तृतीया के अवसर पर कई बार ऐसा देखा जाता है कि कई समुदाय के लोग नाबालिक बच्चों का विवाह कर देते हैं। इसलिए आगामी 10 मई को अक्षय तृतीया के मौके पर इस तरह के आयोजन की निगरानी के लिए जिला प्रशासन सतर्क हो गया है और ऐसे कार्यों को करने वाले लोगों के खिलाफ कार्यवाही करने की बात कह रहा है।

 जिला प्रोबेशन अधिकारी प्रभात कुमार ने कहा कि समाज के कुछ लोगों द्वारा लड़के और लड़कियों का विवाह सरकार द्वारा निर्धारित की गई आयु के पहले ही कर दिया जाता है। ऐसे में 21 साल के लड़के और 18 साल की लड़की के पहले अगर कोई विवाह किया जाता है तो वह असंवैधानिक और गलत है।

 जिला प्रोबेशन अधिकारी ने कहा है कि अक्षय तृतीया के अवसर पर अगर कोई ऐसे आयोजन होते हैं, जिसमें नाबालिग का विवाह होता पाया जाता है तो इसी स्थिति में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत लोगों पर बाल विवाह की स्थिति में 2 साल की सजा के साथ-साथ ₹100000 का जुर्माना अथवा दोनों लगाया जा सकता है। 

इसलिए सभी लोगों से अपील है कि बाल विवाह को प्रोत्साहित न करें, बल्कि अगर कोई बाल विवाह करते हुए दिखाई देता है या ऐसी कोई तैयारी करता है तो तत्काल जिला प्रोबेशन अधिकारी, जिला बाल संरक्षण इकाई अथवा 181 महिला हेल्पलाइन या 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन को सूचना दे सकते हैं। इसके अलावा आप नजदीकी पुलिस थाने पर भी बाल विवाह की सूचना दे सकते हैं, जिस पर तत्काल कार्यवाही की जाएगी।