NDPS के मामले में बुद्धु डोम को मिली सजा, जेल के साथ-साथ 3 हजार का जुर्माना

ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध की जा रही कार्रवाई में जिला एवं सत्र न्यायाधीश  सुनील कुमार द्वारा आरोपी को जेल में बिताई गई अवधि और 3000 रु के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
 

चंदौली जिले में ऑपरेशन कन्विक्शन

जिला जज की कोर्ट से मिली सजा

2007 में दर्ज हुआ था मुकदमा

 

चंदौली जिले में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध की जा रही कार्रवाई में जिला एवं सत्र न्यायाधीश  सुनील कुमार द्वारा आरोपी को जेल में बिताई गई अवधि और 3000 रु के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

चंदौली जिले के जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार द्वारा थाना सैयदराजा मुकदमा अपराध संख्या 27/2007 अन्तर्गत धारा- 8/22 एनडीपीएस के अभियुक्त के कब्जे से पांच 500-500 नशीली गोलियां बरामद हो जाने के मामले में सजा सुनायी गयी है। 

मामले में बताया जा रहा है कि पुलिस की मॉनिटरिंग सेल, थाना सैयदराजा के पैरोकार कांस्टेबल मनोज कश्यप व अभियोजन की तरफ से जिला शासकीय अधिवक्ता शशि शंकर सिंह के द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्त को न्यायालय में अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरुप दिनांक 12 दिसंबर 2023 को जिला जज सुनील कुमार द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त बुद्धु उर्फ बाडे पुत्र डोम, निवासी वार्ड नं. 5 कस्बा सैयदराजा को जेल में बिताई गई अवधि और 3000 रु के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।