चंदौली जिला न्यायालय का बदलेगा टाइम टेबल: मई-जून में सुबह 7 बजे से खुलेंगी कोर्ट, जानिए नया शेड्यूल

 

भीषण गर्मी को देखते हुए चंदौली जनपद न्यायालय के समय में बदलाव किया गया है। मई और जून महीने में अदालतें सुबह 7 बजे से लगेंगी। वकीलों की मांग पर जिला जज ने यह प्रशासनिक आदेश जारी किया है।

 
 

मई और जून में मॉर्निंग कोर्ट का संचालन

सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक कार्यविधि

साढ़े 10 से 11 बजे तक आधे घंटे का रेसस

बार एसोसिएशन के प्रस्ताव पर जिला जज की मुहर

चंदौली जिले में बढ़ते तापमान और भीषण गर्मी को देखते हुए जनपद न्यायालय के कामकाज के समय में बड़ा बदलाव किया गया है। जिला जज दिवाकर प्रसाद चतुर्वेदी द्वारा जारी प्रशासनिक आदेश संख्या 147/2026 के अनुसार, आगामी मई और जून 2026 के महीने में अदालतें सुबह की पाली (मॉर्निंग शिफ्ट) में संचालित की जाएंगी। यह निर्णय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के दिशा-निर्देशों के क्रम में लिया गया है।

बार एसोसिएशन की मांग पर मिली सहमति
इस परिवर्तन के पीछे जिला बार एसोसिएशन का भी बड़ा योगदान रहा। डिस्ट्रिक्ट डेमोक्रेटिक बार एसोसिएशन (चंदौली) ने 6 अप्रैल 2026 और सिविल बार एसोसिएशन ने 7 अप्रैल 2026 को जिला जज को प्रस्ताव भेजकर मांग की थी कि मई और जून की तपती गर्मी में दोपहर के समय काम करना मुश्किल होता है। अधिवक्ताओं की इस जायज मांग और जनहित को ध्यान में रखते हुए कोर्ट के समय में बदलाव की संस्तुति दी गई।

क्या रहेगा नया टाइम-टेबल?
आदेश के मुताबिक, 1 मई से प्रभावी होने वाली नई समय सारणी इस प्रकार होगी:---

न्यायालय की कार्यविधि: सुबह 07.00 बजे से दोपहर 01.00 बजे तक।

भोजन अवकाश (रेसस): सुबह 10.30 बजे से पूर्वाहन 11.00 बजे तक।

वादकारियों और वकीलों को मिलेगी बड़ी राहत
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यदि बार एसोसिएशन की सहमति नहीं होती, तो कार्यविधि नियमित रूप से सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक चलती। लेकिन अब मॉर्निंग कोर्ट होने से वादकारियों, अधिवक्ताओं और न्यायिक कर्मचारियों को दोपहर की चिलचिलाती धूप और लू से राहत मिल सकेगी। जिला जज ने आदेश की प्रति संबंधित विभागों को भेजने और इसका व्यापक प्रचार-प्रसार समाचार पत्रों के माध्यम से करने का निर्देश दिया है ताकि दूर-दराज से आने वाले वादकारियों को असुविधा न हो।