ऑपरेशन कन्विक्शन में सुनाई सजा, जेल में काटी सजा के साथ 2 हजार का जुर्माना

"ऑपरेशन कन्विक्शन'' के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध मा0 न्यायालय द्वारा अधिकतम व त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है।
 

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट से मिली सजा

राजेश उर्फ माइकल को हुयी सजा

चोरी के मामले में सजा का आदेश

चंदौली जिले में ऑपरेशन कन्विक्शन " के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध अधिकतम व त्वरित दण्डात्मक कार्यवाही हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पीठासीन अधिकारी दीपक कुमार मिश्र (मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट)जनपद चंदौली द्वारा दोषी 01 अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि व 2000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

बताते चलें कि दिनांक 21.02.2020 को धारा 392,411 भारतीय दंड विधान  के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त 1.राजेश उर्फ माइलकल पुत्र राजेन्द्र हरिजन निवासी हनुमानपुर चमरौटी थाना मुगलसराय के विरुद्ध अपराध संख्या- 57/20 धारा 392,411 भादवि थाना मुगलसराय में पंजीकृत किया।

"ऑपरेशन कन्विक्शन'' के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध मा0 न्यायालय द्वारा अधिकतम व त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। पंजीकृत अभियोग में मॉनिटरिंग सेल व विशेष लोक अभियोजक  श्री मनीष कुमार (एस.पी.ओ) व थाना मुगलसराय के पैरोकार हेड कांस्टेबल राजेश राय की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप दिनांक माननीय न्यायालय पीठासीन अधिकारी दीपक कुमार मिश्र  (मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट) जनपद चंदौली द्वारा अभियुक्त राजेश उर्फ माइलकल पुत्र राजेन्द्र हरिजन निवासी हनुमानपुर चमरौटी थाना मुगलसराय चन्दौली को जेल में बितायी गयी अवधि व 2000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया अर्थदण्ड न अदा करनें पर 03 दिवस का अतिरिक्त कारावासा भुगतना होगा।