हाईकोर्ट में तलब हुए चंदौली कोतवाल, वागीश नागवंशी की पत्नी की मौत का मामला
 

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डॉक्टरों की लापरवाही से चंदौली जिले के जिला मुख्यालय पर स्थित एक अस्पताल में हुई वागीश कुमार सिंह नागवंशी की पत्नी विभा सिंह की मौत के मामले में चंदौली कोतवाली के कोतवाल को तलब करते हुए उनका जवाब मांगा है।
 

वागीश कुमार सिंह नागवंशी की पत्नी विभा सिंह की मौत का मामला

चंदौली कोतवाली के कोतवाल को किया तलब

8 अप्रैल को हाईकोर्ट में पेश होंगे कोतवाल

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डॉक्टरों की लापरवाही से चंदौली जिले के जिला मुख्यालय पर स्थित एक अस्पताल में हुई वागीश कुमार सिंह नागवंशी की पत्नी विभा सिंह की मौत के मामले में चंदौली कोतवाली के कोतवाल को तलब करते हुए उनका जवाब मांगा है। इस मामले में हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति ने कहा कि डॉक्टर के पैनल से की गई जांच रिपोर्ट पर विचार करके पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए तथा 8 अप्रैल को हाईकोर्ट में होने वाली मामले की पेशी पर हाजिर होकर अपना पक्ष रखें।

 इस दौरान न्यायमूर्ति सिद्धार्थ तथा न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर की खंडपीठ वागीश कुमार नागवंशी की याचिका पर आदेश जारी करते हुए लिखा है कि मेडिकल विभाग से जुड़े और सेवा देने वाले अस्पतालों के खिलाफ मौत के मामले में केस दर्ज करने से यह मामला जुड़ा हुआ है। 30 मई 2023 को की गई शिकायत के बाद डॉक्टर के पैनल से मामले में जांच कराई गई थी, जिसमें नागवंशी की पत्नी की मौत मेडिकल लापरवाही की वजह से बताई जा रही है, लेकिन इस मामले में पुलिस में कोई भी कार्यवाही नहीं की।

 

पीड़ित पक्ष के वकील की दलील हाईकोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए 8 अप्रैल 2024 को चंदौली कोतवाली के कोतवाल को कोर्ट में रिपोर्ट के साथ पेश होने के लिए कहा है।