'पर ड्रॉप मोर क्रॉप' योजना का लें लाभ: खेत में तालाब बनाने पर मिलेगी ₹52,500 की सब्सिडी, 13 नए तालाबों के लिए ऐसे करें आवेदन

 

चंदौली में जल संरक्षण और खेती को बढ़ावा देने के लिए जिला प्रशासन ने नई योजना को हरी झंडी दे दी है। अब किसान खेत में तालाब और पंपसेट लगाकर भारी सरकारी सब्सिडी पा सकते हैं। पूरी जानकारी के लिए खबर पढ़ें।

 
 

खेत तालाब पर ₹52,500 सब्सिडी

खातों में सीधे आएगी डीबीटी राशि

पंपसेट पर ₹15,000 की भारी छूट

कृषि पोर्टल पर ऑनलाइन बुकिंग शुरू

चंदौली के किसानों के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। जिले में खेती-किसानी को बेहतर बनाने और पानी की कमी को दूर करने के लिए कलेक्ट्रेट सभागार में एक बेहद अहम बैठक हुई। इस बैठक की कप्तानी जिलाधिकारी चंद्र मोहन गर्ग ने की, जिसमें जिला भूमि एवं जल संरक्षण समिति ने कई बड़े फैसलों को मंजूरी दी है।

इस सरकारी बैठक का सीधा मकसद किसानों की आय बढ़ाना और खेतों तक पानी पहुंचाना है। जिला प्रशासन ने इस साल के लिए कई नए लक्ष्यों को हरी झंडी दिखाई है, जिससे सीधे तौर पर चंदौली के ग्रामीण इलाकों के किसानों को बड़ा फायदा मिलने वाला है।

खेत में तालाब बनाने के लिए मिलेगी ₹52,500 की बड़ी मदद
सरकार की 'पर ड्रॉप मोर क्रॉप' यानी हर बूंद से ज्यादा फसल योजना के तहत जिले में 13 नए खेत तालाब बनाने का फैसला लिया गया है। इस योजना में खास बात यह है कि तालाब बनाने के लिए किसानों को कुल ₹52,500 की भारी-भरकम सब्सिडी दी जाएगी। यह पैसा दो किश्तों में सीधे किसानों के बैंक खाते में डीबीटी के जरिए भेजा जाएगा।

भूमि संरक्षण अधिकारी ने बताया कि जिले को कुल 13 छोटे तालाबों का टारगेट मिला है। इनमें से 11 तालाब सामान्य वर्ग के किसानों के लिए और 2 तालाब अनुसूचित जाति के किसानों के लिए तय किए गए हैं। सामान्य वर्ग के किसानों का चयन पूरा हो चुका है, जबकि अनुसूचित जाति के 2 किसानों का चयन अभी बाकी है।

पंपसेट खरीदने पर भी सरकार देगी ₹15,000 की छूट
तालाब के साथ-साथ सरकार खेतों की सिंचाई को आसान बनाने के लिए पंपसेट पर भी बंपर छूट दे रही है। अगर आप इस योजना के तहत पंपसेट खरीदते हैं, तो आपको 50 फीसदी यानी अधिकतम ₹15,000 तक का अनुदान मिलेगा। यह लाभ उन्हीं किसानों को मिलेगा जो अपने खेत में सिंचाई की आधुनिक तकनीक लगा चुके होंगे।

इसके अलावा पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना के तहत 350 हेक्टेयर और वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास योजना के तहत 30.50 हेक्टेयर जमीन को बेहतर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इससे करीब 72 किसानों को सीधे तौर पर लाभान्वित किया जाएगा।

सब्सिडी पाने के लिए क्या हैं जरूरी शर्तें और नियम?
इस योजना का लाभ उठाने के लिए सरकार ने कुछ नियम तय किए हैं। योजना के पात्र वही किसान भाई होंगे, जिन्होंने पिछले 7 सालों के भीतर अपने खेत में ड्रिप या स्प्रिंकलर जैसी सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली लगाई हो। अगर किसी ने पहले यह सिस्टम नहीं लगाया है, तो वह तालाब के साथ इसे लगाने का एग्रीमेंट दिखाकर भी लाभ पा सकता है।

पंपसेट पर छूट पाने के लिए जरूरी है कि तालाब का काम पूरा हो चुका हो और खेत में सिंचाई का नया सिस्टम चालू हालत में हो। योजना का लाभ लेने के इच्छुक किसान भाई देर न करें और कृषि विभाग के सरकारी पोर्टल agriculture.up.gov.in पर जाकर अपनी ऑनलाइन बुकिंग तुरंत करवा लें।