चंदौली पुलिस ने शातिर अभियुक्त प्रदीप त्रिपाठी को किया जिलाबदर

शातिर अपराधी प्रदीप त्रिपाठी के विरुद्ध धारा 3(1) गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1970 के अन्तर्गत कार्यवाई करने हेतु जिला मजिस्ट्रेट महोदय को प्रेषित रिपोर्ट के आधार पर जिला बदर घोषित कर दिया गया है।
 

शातिर अपराधी प्रदीप त्रिपाठी पर कसा शिकंजा

अब 6 महीने तक जिले से रहना होगा बाहर

जिले की शांति व्यवस्था बहाल रखने के लिए कार्रवाई

चंदौली जिला प्रशासन और पुलिस के द्वारा अपराध पर नियंत्रण करने के लिए कुछ ऐसे लोगों को जिला बदर करने के कार्यवाही शुरू कर दी गई है, जिनसे जिले की शांति व्यवस्था प्रभावित रहने की आशंका रहती है। इसी क्रम में प्रभारी निरीक्षक चंदौली द्वारा शातिर  अपराधी प्रदीप त्रिपाठी के खिलाफ गुंडा एक्ट में कार्यवाही करते हुए 6 महीने के लिए जिला बदर किया गया है।
बताया जा रहा है कि जिले के  पुलिस अधीक्षक डॉ अनिल कुमार द्वारा जनपद में कानून एवं शान्ति व्यवस्था को स्थापित रखने व अपराध नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे विशेष अभियान के अन्तर्गत चन्दौली पुलिस द्वारा सक्रिय अपराधियों एवं अराजकतत्वों के विरुद्ध लगातार की जा रही कार्यवाई के क्रम में प्रभारी निरीक्षक चन्दौली द्वारा शातिर अपराधी प्रदीप त्रिपाठी पुत्र राजेन्द्र त्रिपाठी को जिला बदर किया गया है।

शातिर अपराधी प्रदीप त्रिपाठी सकलडीहा कोतवाली के शिवदासीपुर गांव का रहने वाला है। शातिर अपराधी प्रदीप त्रिपाठी के विरुद्ध धारा 3(1) गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1970 के अन्तर्गत कार्यवाई करने हेतु जिला मजिस्ट्रेट महोदय को प्रेषित रिपोर्ट के आधार पर जिला बदर घोषित कर दिया गया है। इस शातिर अपराधी प्रदीप त्रिपाठी को अगामी 06 माह की अवधि तक के लिए जनपद चन्दौली की सीमाओं को छोड़कर बाहर जाने का आदेश पारित किया गया है। इस दौरान अगर ये जिले में दिखेगा तो इसको जेल भेज दिया जाएगा।