बिना जमीन या संपत्ति के शुरू करें अपना बिजनेस! चंदौली में शुरू हुए आवेदन, जानिए कैसे 1700 युवाओं को मिलेगा 5 लाख का गारंटी-फ्री लोन

 

उत्तर प्रदेश सरकार की 'मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान' के तहत चंदौली के 1700 युवाओं को अपना रोजगार शुरू करने के लिए ₹5 लाख तक का बिना ब्याज और गारंटी-फ्री लोन मिलेगा। जानिए पात्रता और आवेदन की पूरी प्रक्रिया।

 
 

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के आवेदन शुरू

चंदौली के 1700 युवाओं को मिलेगा बिना ब्याज लोन

बिना किसी गारंटी और संपत्ति के मिलेगा लोन

₹5 लाख तक का ऋण 4 साल के लिए ब्याज मुक्त

उत्तर प्रदेश के 21 से 40 वर्ष के युवा करें आवेदन

चंदौली जिले के युवाओं के लिए अपना खुद का बिजनेस शुरू करने का एक बेहतरीन मौका सामने आया है। उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना "मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान" के तहत जिले में आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में सूक्ष्म और छोटे उद्योगों को बढ़ावा देना और युवाओं को खुद का रोजगार शुरू करने में मदद करना है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने अगले 10 सालों में पूरे राज्य में 10 लाख नई सूक्ष्म इकाइयां स्थापित करने का बड़ा लक्ष्य रखा है। इसी कड़ी में चालू वित्तीय वर्ष के लिए चंदौली जिले को 1,700 इकाइयों का लक्ष्य मिला है। यानी जिले के 1,700 युवाओं को इस योजना का सीधा लाभ मिलने वाला है।

₹5 लाख तक का लोन, न गारंटी की जरूरत और न ही ब्याज का झंझट
जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केन्द्र, चंदौली के उपायुक्त उद्योग उदय प्रकाश पासवान ने बताया कि उद्योग या सर्विस सेक्टर में नया काम शुरू करने वाले युवाओं को ₹5 लाख तक का लोन दिया जाएगा। सबसे अच्छी बात यह है कि इस लोन के लिए युवाओं को न तो कोई जमीन या संपत्ति गिरवी रखनी होगी और न ही किसी गारंटर की जरूरत पड़ेगी।

योजना की मुख्य खासियतों की बात करें तो ₹5 लाख तक का यह लोन पूरे 4 सालों के लिए ब्याज मुक्त रहेगा। इसके साथ ही कुल प्रोजेक्ट कॉस्ट (परियोजना लागत) का 10 फीसदी अतिरिक्त सब्सिडी के रूप में दिया जाएगा। डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देने के लिए प्रति ट्रांजैक्शन ₹1 (अधिकतम ₹2,000 प्रति वर्ष) का अतिरिक्त अनुदान भी मिलेगा। CGTMSE कवरेज का सारा खर्च सरकार खुद उठाएगी, जिससे बैंकों को किसी गारंटी की जरूरत नहीं होगी।

जानिए कौन कर सकता है आवेदन, क्या हैं जरूरी शर्तें?
इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है। आवेदक की उम्र 21 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए और न्यूनतम योग्यता कम से कम 8वीं पास होनी चाहिए। प्रोजेक्ट की कुल लागत का 10 प्रतिशत हिस्सा आवेदक का खुद का योगदान रहेगा। इसके अलावा एक शर्त यह भी है कि पीएम स्वनिधि योजना को छोड़कर, आवेदक ने केंद्र या राज्य सरकार की किसी अन्य योजना से ब्याज या सब्सिडी का फायदा न लिया हो।

कैसे करें संपर्क और आवेदन?
उपायुक्त उद्योग उदय प्रकाश पासवान ने जिले के इच्छुक युवाओं से अपील की है कि योजना से जुड़ी किसी भी जानकारी या आवेदन प्रक्रिया को समझने के लिए वे किसी भी कार्य दिवस (वर्किंग डे) में जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केन्द्र, चंदौली के कार्यालय में आकर सीधे संपर्क कर सकते हैं।