चंदौली पुलिस ने 4 अभियुक्तों पर की गैंगस्टर की कार्रवाई, पशु तस्करी में थे शामिल
चंदौली पुलिस ने 4 अभियुक्तों पर की गैंगस्टर की कार्रवाई
पशु तस्करी में थे शामिल
चंदौली जिले की कानून एवं शांति व्यवस्था सहित आमजनमानस के जीवन को प्रभावित करने का प्रयास करने वाले अपराधियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जा रही है । इसी क्रम में थाना चंदौली कोतवाली पुलिस द्वारा गो तस्करी करने वाले गैंग के 4 लीडर व सदस्यों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गई ।
बताते चले कि पुलिस अधीक्षक जनपद चंदौली डा0 अनिल कुमार द्वारा जनपद में घटित हो रहे ऐसे अपराध जिनमें अपराधियों द्वारा नाजायज गैंग बनाकर अपराध किया जा रहा है। उनके विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही किये जाने हेतु समस्त अधिकारी एवं थाना प्रभारीगण को निर्देशित किया गया है। निर्देशों के अनुपालन में गस्टर एक्ट में भी कार्यवाही की जा रही है।
उपरोक्त कार्यवाही के क्रम में विनय कुमार सिंह अपर पुलिस अधीक्षक व राजेश कुमार राय क्षेत्राधिकारी सदर के पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली चंदौली पुलिस टीम द्वारा1 गैंग के 04 लीडर व सदस्यों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही की गई ।
गैंग लीडर-
1-गुड्डू पाल पुत्र सुभाष पाल नि0 गनपा चकिया थाना सैनी कौशम्बी उम्र-21 वर्ष
आपराधिक इतिहास-
1. मुक़दमा अपराध संख्या 59/24 धारा 3/5ए/5बी/8 गौवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रुरता अधिनियम व 3/25 व 4/25 आर्म एक्ट व 429 भारतीय दंड विधान
2. मुक़दमा अपराध संख्या 120/24 धारा 3(1) यू0पी0 गैगेस्टर एक्ट थाना व जिला चन्दौली3. मुक़दमा अपराध संख्या 181/21 धारा 3/5ए/5बी गौ हत्या निवारण अधिनियम व 307,332,353 भादवि थाना कोखराज जिला कौशाम्बी
4. मुक़दमा अपराध संख्या 183/21 धारा 3/25 आर्म एक्ट थाना कोखराज जिला कौशाम्बी
5. मुक़दमा अपराध संख्या 157/23 धारा 3/5ए/8बी गौ हत्या निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रुरता निवारण अधिनियम थाना नवाबगंज जिला गंगानगर कमि0 प्रयागराज
गैंग सदस्य-
1. - शेर मुहम्मद पुत्र जबान शेख नि0 रहमतपुर थाना कांट जिला शाहजहापुर
2. - कलीम पुत्र दरबारी नि0 रहमतपुर थाना कांट जिला शाहजहापुर
3.- नन्हू पुत्र देवसरण पाल नि0 शीतलपुर थाना कोखराज जिला कौशाम्बी
आपराधिक इतिहास सदस्यगण-
1. मुक़दमा अपराध संख्या 59/24 धारा 3/5ए/5बी/8 गौवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रुरता अधिनियम व 3/25 व 4/25 आर्म एक्ट व 429 भारतीय दंड विधान
2. मुक़दमा अपराध संख्या 120/24 धारा 3(1) यू0पी0 गैगेस्टर एक्ट थाना व जिला चन्दौली