जीएसटी पंजीकृत व्यापारियों को 10 लाख रू तक दुर्घटना बीमा का मिलेगा लाभ
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चंदौली जिले के जीएसटी के तहत पंजीकृत व्यापारियों को सरकार 10 लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा का लाभ देगी। पंजीकृत व्यापारी की मौत अथवा किसी हादसे में पूर्ण रूप से अपंगता पर योजना का लाभ मिलेगा। सरकार की ओर से नामित आश्रित के खाते में धनराशि भेजी जाएगी। हालांकि कोरोना से मौत पर यह लाभ नहीं मिलेगा। योजना का लाभ लेने के लिए स्वजनों को दस्तावेज व अभिलेख व्यापार कर दफ्तर में जमा कराने होंगे। आवेदन के सत्यापन के बाद आश्रितों के खाते में धनराशि भेजी जाएगी। सरकार की पहल से आश्रितों को काफी राहत मिलेगी।
सरकार ने कर प्रणाली को कारगर बनाने के लिए जीएसटी लागू किया है। कई तरह के कर को मिलाकर एक ही कर प्रणाली बनाई गई है। इसके तहत पंजीकृत व्यापारियों को साल में सिर्फ एक ही बार टैक्स देना होगा। सरकार ने जीएसटी में पंजीकृत व्यापारियों को 10 लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा देने की भी घोषणा की है। पंजीकृत व्यापारियों की मौत पर नामित व्यक्ति के खाते में शासन से 10 लाख रुपये की सहायता राशि भेजी जाएगी। हालांकि इसके लिए संबंधित दस्तावेज जमा कराने होंगे। इसका सत्यापन करने के बाद संबंधित के खाते में सहायता राशि भेजी जाएगी। सरकार ने कोरोना से मौत के मामलों को इससे दूर रखा है। कोरोना से मौत की स्थिति में व्यापारियों व उनके आश्रितों को लाभ नहीं मिलेगा।
अनुसार जीएसटी में पंजीकृत व्यापारियों को 10 लाख तक दुर्घटना बीमा का प्रविधान है। भले ही जीएसटी एकाउंट शून्य बैलेंस से ही नियमित अपडेट किया जाता रहे। नामित को व्यापारी की मौत के बाद संबंधित दस्तावेज जमा कराने होंगे।
मृतक का पैन कार्ड, परिजन का आधार, बैंक पासबुक, कैंसिल चेक, जीएसटी सर्टिफिकेट, मृत्यु प्रमाण पत्र, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, पंचनामा की कापी, कुटुंब रजिस्टर की कापी, दावा पत्र, एफेडेविट अनापत्ति प्रमाण पत्र, एफआइआर की कापी, चार फोटो, आवेदन के साथ जमा कराना होगा।