चंदौली जिले की कचहरी में 60 साल से ज्यादा वालों की No-Entry, जमकर हुआ हंगामा

tds_top_like_showtds_top_like_showtds_top_like_showtds_top_like_showtds_top_like_show चंदौली जिले के सत्र न्यायालय में 60 साल के ऊपर वालो पर लगी रोक पर जमानत के लिए जा रहे 60 साल से ऊपर वालों को रोक लगाए जाने पर अधिवक्ताओं एवं पुलिस में हुई नोकझोंक हुई। कचहरी में जमानत के लिए खुली कोर्ट में लोगों का आवागमन जारी है। जिसके लिए जिला जज के
 

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चंदौली जिले के सत्र न्यायालय में 60 साल के ऊपर वालो पर लगी रोक पर जमानत के लिए जा रहे 60 साल से ऊपर वालों को रोक लगाए जाने पर अधिवक्ताओं एवं पुलिस में हुई नोकझोंक हुई।

कचहरी में जमानत के लिए खुली कोर्ट में लोगों का आवागमन जारी है। जिसके लिए जिला जज के आदेश पर चेकिंग कर वादी-प्रतिवादी को भेजने का कार्य किया जा रहा है । वहीं जिला जज के निर्देश पर 60 साल से ऊपर वाले व्यक्तियों का प्रवेश वर्जित है। जिसके कारण 60 वर्ष से ऊपर वालो को जाने पर रोक होने के कारण अधिवक्ताओं द्वारा जमानत के लिए आए 60 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति को ले जाने के लिए पुलिस व अधिवक्ताओं में नोकझोंक हुई ।

इस पर अधिवक्ता नारायण मूर्ति ओझा ने कहा कि यदि जिला जज साहब यदि 60 साल की उम्र वाले व्यक्तियों को जाने पर रोक लगाई है तो उन्हें बिना फिजिकल अटेंडेंट के ही जमानत देना सुनिश्चित करें ताकि जिसके पास 60 साल से अधिक उम्र वाले व्यक्ति जमानतदार हैं तो वह केवल आईडी व कागजातों के आधार पर ही उन्हें जमानत मिल सके ।

अब देखना है कि ऐसे में किस प्रकार 60 साल से अधिक उम्र वाले के जमानतदार के लोगों को जमानत कैसे मिलती है।