हाईकोर्ट के आदेश पर इमिलियां प्रधान पा गए चार्ज, DM ने कर दिया था सीज

tds_top_like_showtds_top_like_showtds_top_like_showtds_top_like_showtds_top_like_show चन्दौली जिले में हाईकोर्ट के निर्देश पर इमिलिया प्रधान को बहाल कर दिया गया।बीते दिनों डीएम के निर्देश पर बनी जांच टीम ने वित्तीय अनियमितता का आरोप लगाते हुए प्रधान से वित्तीय अधिकार छीन लिया गया था।अब पुनः ग्राम प्रधान को सभी वित्तीय अधिकार मिल जायेंगे।ग्रामीणों ने एक दूसरे का मुंह मीठा कराकर खुशी जताया।
 

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चन्दौली जिले में हाईकोर्ट के निर्देश पर इमिलिया प्रधान को बहाल कर दिया गया।बीते दिनों डीएम के निर्देश पर बनी जांच टीम ने वित्तीय अनियमितता का आरोप लगाते हुए प्रधान से वित्तीय अधिकार छीन लिया गया था।अब पुनः ग्राम प्रधान को सभी वित्तीय अधिकार मिल जायेंगे।ग्रामीणों ने एक दूसरे का मुंह मीठा कराकर खुशी जताया।

इमिलिया गांव निवासी मृत्यंजय सिंह दीपु ने वित्तीय अनियमितता का आरोप लगाते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील किया था।हाईकोर्ट के आदेश पर डीएम नवनीत सिंह चहल ने तीन सदस्यीय जांच टीम बनाकर वित्तीय अनियमितता का जांच पड़ताल करने का निर्देश दिया था।तीन सदस्यीय जांच टीम में जिला विकास अधिकारी, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी व एई पीडब्ल्यूडी शामिल रहे।जांच टीम के वित्तीय अनियमितता के रिपोर्ट पर डीएम ने प्रधान को वित्तीय अधिकार छीन लिया था।इस पर ग्राम प्रधान इमिलियाप्रभाष सिंह उर्फ अनुज सिंह ने हाईकोर्ट इलाहाबाद में अपील किया था।

इसमें हाईकोर्ट ने जांच कमेटी व जांच प्रक्रिया को निरस्त कर प्रधान को बहाल कर दिया।ग्रामीण अवधेश सिंह, अशोक सिंह, बिनोद यादव, राजेश सिंह, अजय सिंह, मुस्तफा, सूर्यनारायण सिंह, अकबर, नथुनी जायसवाल, वीरेंद्र राम आदि ने हाईकोर्ट के फैसले पर खुशी जाहिर करते हुए एक दूसरे का मुंह मीठा कराया।बहाल कर दिया गया।बीते दिनों डीएम के निर्देश पर बनी जांच टीम ने वित्तीय अनियमितता का आरोप लगाते हुए प्रधान से वित्तीय अधिकार छीन लिया गया था।अब पुनः ग्राम प्रधान को सभी वित्तीय अधिकार मिल जायेंगे।ग्रामीणों ने एक दूसरे का मुंह मीठा कराकर खुशी जताया।

इमिलिया गांव निवासी मृत्यंजय सिंह दीपु ने वित्तीय अनियमितता का आरोप लगाते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील किया था।हाईकोर्ट के आदेश पर डीएम नवनीत सिंह चहल ने तीन सदस्यीय जांच टीम बनाकर वित्तीय अनियमितता का जांच पड़ताल करने का निर्देश दिया था।तीन सदस्यीय जांच टीम में जिला विकास अधिकारी, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी व एई पीडब्ल्यूडी शामिल रहे।जांच टीम के वित्तीय अनियमितता के रिपोर्ट पर डीएम ने प्रधान को वित्तीय अधिकार छीन लिया था।इस पर ग्राम प्रधान इमिलियाप्रभाष सिंह उर्फ अनुज सिंह ने हाईकोर्ट इलाहाबाद में अपील किया था।इसमें हाईकोर्ट ने जांच कमेटी व जांच प्रक्रिया को निरस्त कर प्रधान को बहाल कर दिया।

ग्रामीण अवधेश सिंह, अशोक सिंह, बिनोद यादव, राजेश सिंह, अजय सिंह, मुस्तफा, सूर्यनारायण सिंह, अकबर, नथुनी जायसवाल, वीरेंद्र राम आदि ने हाईकोर्ट के फैसले पर खुशी जाहिर करते हुए एक दूसरे का मुंह मीठा कराया।