चंदौली के होम्योपैथिक डॉक्टर ध्यान दें! क्लिनिक के पंजीकरण और नवीनीकरण कराना अनिवार्य, ये दस्तावेज हैं जरूरी
निजी होम्योपैथिक क्लिनिक पंजीकरण अनिवार्य
जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी के निर्देश
मझवार पीएचसी कैंपस में जमा होंगे कागज
क्लिनिक नवीनीकरण के लिए जरूरी दस्तावेज
चंदौली स्वास्थ्य विभाग की महत्वपूर्ण सूचना
चंदौली जिले के जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी डॉ. आलोक कुमार गुप्ता ने जनपद के सभी निजी होम्योपैथिक चिकित्सालयों के संचालकों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि जिले में संचालित हो रहे सभी निजी होम्योपैथिक क्लिनिकों का नया पंजीकरण अथवा समय से नवीनीकरण (रिन्यूअल) कराना कानूनी रूप से अनिवार्य है।
यहाँ जमा करने होंगे आवेदन और दस्तावेज
सभी निजी होम्योपैथिक चिकित्सकों को अपने क्लिनिक का पंजीकरण या नवीनीकरण कराने के लिए आवेदन पत्र जमा करना होगा। इसके लिए उन्हें 'कार्यालय जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, पीएचसी कैंपस, मझवार (मद्धुपुर), चंदौली–232104' में संपर्क कर अपने सभी संबंधित कागजात जमा करने के निर्देश दिए गए हैं।
आवेदन के लिए इन जरूरी दस्तावेजों की होगी आवश्यकता
पंजीकरण व नवीनीकरण की प्रक्रिया पूरी करने के लिए चिकित्सकों को कई मुख्य दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। इनमें एच०पी०आर० आई०डी० नंबर (नेशनल हेल्थ केयर प्रोवाइडर रजिस्ट्रेशन), एच०एफ०आर० आई०डी०, बी०एच०एम०एस० डिग्री या डिप्लोमा और उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन बोर्ड का पंजीकरण प्रमाण-पत्र शामिल हैं।
फोटो, नक्शा और शपथ पत्र भी जमा करना अनिवार्य
इसके अलावा चिकित्सकों को पहचान पत्र की फोटोकॉपी, नोटरी का शपथ पत्र, बिजली का बिल, क्लिनिक के स्वामित्व का प्रमाण पत्र, क्लिनिक का ब्लू प्रिंट, पासपोर्ट साइज तीन फोटो और क्लिनिक के फ्रंट (बोर्ड सहित) व अंदर की पोस्टकार्ड साइज फोटो जमा करनी होगी।
अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर करें संपर्क
प्रक्रिया से जुड़ी किसी भी विशेष जानकारी या पूछताछ के लिए चिकित्सक कार्यालय कार्य दिवस में संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए वे श्री विश्वजीत कुमार से मोबाइल नंबर 9415810865 पर दोपहर 12:00 बजे से दोपहर 4:00 बजे के बीच बात करके अपनी शंकाओं का समाधान पा सकते हैं।