मत्स्य व्यापारी व पालकों को दो लाख का प्रधानमंत्री बीमा, ऐसे पा सकते हैं लाभ
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चंदौली जिले में मत्स्य पालन करने व मत्स्य व्यापार करने वालों के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य पालन योजना के अंतर्गत निशुल्क दो लाख का बीमा करने का प्रावधान है, जिसमें स्थाई अपंगता व व्यापार करते समय मृत्यु होने पर बीमा की राशि मत्स्य पालकों को प्रदान की जाएगी। सारी बीमा की किस्त मत्स्य विभाग द्वारा चुकता किया जाएगा ।
बताते चलें कि सहायक निदेशक मत्स्य अधिकारी ने बताया कि
मत्स्य पालन में लगे लाभार्थी (मत्स्य पालक, मत्स्य विक्रेता, मत्स्य बीज विक्रेता, मत्स्य परिवहनकर्ता आदि) का प्रधानमंत्री बीमा योजनान्तर्गत संचालित मछुआ दुर्घटना बीमा निःशुल्क किया जाता है, जिसमें मत्स्य पालन/व्यवसाय करते समय दुर्घटना की दशा में मृत्यु होने पर 2 लाख अथवा स्थायी अपंगता की दशा में रू 1 लाख का बीमा क्लेम दिया जायेगा ।
लाभार्थी का बीमा प्रीमियम पूर्णतया विभाग द्वारा प्रदान किया जायेगा। लाभार्थी की उम्र 18 से 70 साल के मध्य होनी चाहिये। बीमा कराने हेतु पास पोर्ट साईज फोटो, आधार कार्ड, बैंक पास बुक, मो 0 नं0, नामिनी का नाम एवं लाभार्थी से रिश्ता, सादे कागज पर आवेदन पत्र भरकर मत्स्य विभाग के कार्यालय में उपलब्ध करा देने पर लाभ पाया जा सकता है ।