आ गया कोर्ट का आदेश, इस्लाम अंसारी को मिल गई सजा, कारावास के साथ लगा अर्थ दंड
चंदौली जिले में "ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत एनडीपीएस एक्ट के दोषी 01 अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि व 2500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व अर्थदण्ड न अदा करने पर 07 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी सुनाई गई है।
बताते चलें कि माननीय न्यायालय पीठासीन अधिकारी सुश्री नूतन (सिविल जज जू0डि0 एफटीसी प्रथम जनपद चंदौली)जनपद चंदौली द्वारा दोषी 01 अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि व 2500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व अर्थदण्ड न अदा करने पर 07 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई है।
जानकारी के अनुसार दिनांक 15.02.2003 को धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त इस्लाम अंसारी पुत्र हमीदुल्ला अंसारी निवासी वार्डनं0-3 बबुरी रोड थाना चंदौली जनपद चंदौली के विरुद्ध अपराध संख्या- 96/2003 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना चंदौली में पंजीकृत किया गया।
पंजीकृत अभियोग में मॉनिटरिंग सेल व विशेष लोक अभियोजक विपीन कुमार (एपीओ) व थाना चंदौली के पैरोकार हेड कांस्टेबल रमाशंकर यादव की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप न्यायालय पीठासीन अधिकारी द्वारा दोषी अभियुक्त इस्लाम अंसारी को जेल में बितायी गयी अवधि व 2500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व अर्थदण्ड न अदा करने पर 07 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई।