ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत मिल रही है सजा, अरविन्द कुमार को मिली सजा, जेल के साथ साथ 2000 का जुर्माना भी
चंदौली जिले में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत अभियुक्त को वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं पुलिस व लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप दोषी को सजा दिलाने में सफलता मिली। इस अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि के कारावास की सजा व 2000 रुपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर 15 दिन की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
इस मामले में न्यायालय पीठासीन अधिकारी पारितोषश्रेष्ठ (ए.एस.जे तृतीय) जिला चंदौली नें दोषी एक अभियुक्त को जेल मे बितायी गयी अवधि के कारावास की सजा व 2000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर 15 दिनों के अतिरिक्त कारावास की सजा से दण्डित किया।
बताया जा रहा है कि दिनांक 26.06.2013 को धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त अरविन्द कुमार पुत्र रामकेवल राम निवासी खुरुहहुजा थाना बबुरी के विरुद्ध अपराध संख्या- 152/12 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के तहत पंजीकृत किया गया था ।
पंजीकृत अभियोग में मॉनिटरिंग सेल व विशेष लोक अभियोजक रमाकान्त उपाध्याय (एडीजीसी) के पैरोकार कांस्टेबल श्याम कुमार यादव की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप आज मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पारितोषश्रेष्ठ (ए.एस.जे तृतीय) द्वारा अभियुक्त अरविन्द कुमार को सजा दी गयी।