कांवड़ यात्रा की तैयारी: मिलावटखोरी और ओवररेटिंग पर होगी कार्रवाई, दुकानों पर रेट लिस्ट अनिवार्य
चंदौली में आगामी कांवड़ यात्रा को देखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग एक्शन मोड में है। दुकानों पर रेट लिस्ट और 'फूड सेफ्टी' साइनेज लगाना जरूरी कर दिया गया है। मिलावटखोरी रोकने के लिए सख्त निर्देश जारी किए गए हैं।
चंदौली कांवड़ यात्रा मार्ग पर पैनी नजर
दुकानों और ढाबों पर रेट लिस्ट अनिवार्य
थर्माकोल और प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध
शिकायत के लिए जारी टोल फ्री नंबर
मिलावटखोरों पर होगी सख्त कानूनी कार्रवाई
चंदौली जिले मे शासन और जिलाधिकारी चंद्र मोहन गर्ग के निर्देशों के बाद खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग अलर्ट हो गया है। आगामी कांवड़ यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए यात्रा मार्ग पर श्रद्धालुओं को साफ-सुथरा और गुणवत्तापूर्ण भोजन देने की तैयारी पूरी कर ली गई है। इसके लिए विभाग व्यापक स्तर पर जांच अभियान चला रहा है।
क्यूआर कोड और ऐप से सीधे दर्ज करा सकेंगे शिकायत
कांवड़ यात्रा मार्ग पर स्थित सभी दुकानों और ढाबों पर 'फूड सेफ्टी कनेक्ट' के बोर्ड लगाए गए हैं। इन पर दिए गए क्यूआर कोड (QR Code) और 'फूड सेफ्टी कनेक्ट ऐप' के जरिए श्रद्धालु या ग्राहक भोजन की गुणवत्ता को लेकर अपनी शिकायत या फीडबैक सीधे दर्ज करा सकते हैं। इससे व्यवस्था को पारदर्शी बनाने में मदद मिलेगी।
रेट लिस्ट लगाना अनिवार्य, ओवररेटिंग पर लगेगी लगाम
सहायक आयुक्त (खाद्य द्वितीय) धीरेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में अफसरों की टीम धार्मिक स्थलों और कांवड़ मार्ग के होटलों व ढाबों की लगातार जांच कर रही है। सभी दुकानों पर खाने-पीने की चीजों की रेट लिस्ट लगाना जरूरी कर दिया गया है। तय दाम से ज्यादा पैसा वसूलने (ओवररेटिंग) पर सख्त मनाही है और ऐसा करने वालों पर कार्रवाई होगी।
भंडारों में प्लास्टिक-थर्माकोल बैन, गुणवत्ता की होगी जांच
मार्ग में आयोजित होने वाले भंडारों के खाने और प्रसाद की जांच की जा रही है। आयोजकों को साफ-सफाई के प्रति जागरूक किया जा रहा है। इसके साथ ही भंडारों में प्लास्टिक और थर्माकोल के दोना-पत्तल के इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। गुप्त सूचनाओं के आधार पर मिलावटी सामान बेचने वालों पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है।
समस्या होने पर टोल फ्री नंबर 1800-180-5533 पर करें कॉल
खाद्य सामग्री से जुड़ी किसी भी शिकायत या समस्या के समाधान के लिए विभाग ने टोल फ्री नंबर 1800 180 5533 जारी किया है। सहायक आयुक्त ने साफ हिदायत दी है कि कांवड़ यात्रा के दौरान खाने की चीजों की गुणवत्ता में कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। गड़बड़ी मिलने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।