खाना बांटने वाले सावधान, जानिए सरकार का यह फरमान
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चंदौली जिले को कोरोना संक्रमण से मुक्त रखने को जिला प्रशासन की ओर से लगातार एतिहात बरती जा रही है। डीएम नवनीत सिंह चहल ने गुरुवार से किसी भी सामाजिक संस्था की ओर से शहर में भोजन पैकेट वितरित करने पर रोक लगा दी है।
जिले के की समाजसेवी संस्थाएं अपनी सामग्री अब कम्युनिटी किचन अथवा थाने के अन्नपूर्णा बैंक में जमा करेंगे। जहां से प्रशासन की ओर से जरुरतमंदों में सामग्री बांटी जाएगी। इससे लॉक डाउन व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा।
जिले में लॉक डाउन के बाद कई सामाजिक संगठनों की ओर से गरीब परिवारों व जरुरतमंदों में भोजन व राहत सामग्री वितरित की जा रही है। इसके लिए जिला प्रशासन की ओर से पास भी जारी किया गया था। हालांकि कई जगहों पर सामग्री वितरण के समय सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं होने की शिकायत मिल रही है। इसे देखते हुए डीएम ने सामाजिक संस्थाओं को स्वयं भोजन वितरित करने पर रोक लगा दी है।
जिलाधिकारी ने बताया कि जिला प्रशासन की ओर से हेल्पलाइन नंबर 05412-262557 व 05412-262100 पर चौबीस घंटे सेवा उपलब्ध है। शहर में नगर पालिका कार्यालय और क्वांरटीन सेंटर चंधासी में कम्युनिटी किचन और थानों में अन्नपूर्णा बैंक संचालित हैं।
अब सामाजिक संस्थाएं अपनी सामग्री यहां जमा करेंगे। जहां से जरुरतमंदों में सोशल डिस्टेंस व लॉक डाउन का पालन करते हुए सामग्री वितरित कराई जाएगी। साथ ही निर्देश का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की भी हिदायत दी गई है।
सोशल डिस्टेंस का पालन जरूरी
पीडीडीयू नगर को छोड़कर जिले में अन्य जगहों पर सामाजिक संस्थाओं को भोजन व राहत सामग्री बांटने की छूट रहेगी। हालांकि उन्हें हर हाल में सोशल डिस्टेंस का पालन करना होगा। यदि कहीं सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं होने की शिकायत मिली, तो दोषी संस्था व व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी।
तीन घंटें खुलेंगी दुकानें
जिले में फल, सब्ज़ी व किराना की दुकानों को सुबह 8 से 11 बजे तक ही खोलने की छूट रहेगी। इसके बाद शाम 6 बजे तक होम डिलेवरी की चिह्नित दुकानों को आधा शटर गिराकर खोलने का निर्देश दिया गया है। हालांकि दवा की दुकानों पर किसी तरह कर प्रतिबंध नहीं रहेगा। दवा विक्रेताओं को सोशल डिस्टेंस का पालन करना अनिवार्य है।