ऑपरेशन कन्विक्शन में रईस को मिली सजा, जेल की सजा के साथ 1 हजार का अर्थदण्ड
रईस को बितायी गयी अवधि व 1000 रु0 अर्थदण्ड
अर्थदण्ड न अदा करनें पर 06 दिवस का कठोर कारावास
चंदौली जिले में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध अधिकतम व त्वरित दण्डात्मक कार्यवाही हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा । इसी क्रम में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जनपद चन्दौली द्वारा आरोपी को जेल में बितायी गयी अवधि व अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है ।
बताते चलें कि 24.03.1997 को धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के संबन्ध में आरोपी 1.रईस उर्फ राजन पुत्र नवाब निवासी जंगलगडी थाना देलहीगेट जिला अलीगढ के विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या -65/1997 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम थाना सैयदराजा में पंजीकृत किया गया।
पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ के आदेश के क्रम एवं पुलिस अधीक्षक चन्दौली के निर्देशन में "ऑपरेशन कन्विक्शन'' के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग में स्थानीय पुलिस, मॉनिटरिंग सेल व विशेष लोक अभियोजन विभाग से समन्वय करके समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर प्रभावी पैरवी किए जाने के फलस्वरूप आज दिनांक 05.12.2023 को मा0 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जनपद चन्दौली द्वारा आरोपी 1.रईस उर्फ राजन पुत्र नवाब निवासी जंगलगडी थाना देलहीगेट जिला अलीगढ को जेल में बितायी गयी अवधि व 1000 रु0 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करनें पर 06 दिवस का कठोर कारावास भुगतना होगा ।