दहेज हत्या के चक्कर में पति सहित 4 लोगों को सजा, 3 साल की जेल व 5-5 हजार का जुर्माना

बलुआ थाना क्षेत्र में 30 जून 2020 को दर्ज कराए गए दहेज हत्या के मामले में पता चला था कि एक नव विवाहिता के साथ उसके पति तथा ससुराल के लोगों ने दहेज की मांग किया था।
 

चंदौली में ऑपरेशन कन्विक्शन जारी

दोषी अभियुक्तों को मिल रही सजा

तेजी से चल रही है दण्डात्मक कार्यवाही

चंदौली जिले में ऑपरेशन कनविक्शन के तहत अपराधियों को सजा दिलाने का कार्य तेजी से चल रहा है। इस दौरान अपर सत्र न्यायाधीश श्याम बाबू की अदालत ने एक दहेज हत्या के मामले में महिला के पति और अन्य लोगों को सजा सुनते हुए तीन-तीन साल के कठोर कारावास और 5-5 हजार रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया है। इसके अलावा अगर उनके द्वारा पांच ₹5000 का जुर्माना अदा नहीं किया जाता है तो उन्हें 10 दिन का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा।

बताया जा रहा है कि बलुआ थाना क्षेत्र में 30 जून 2020 को दर्ज कराए गए दहेज हत्या के मामले में पता चला था कि एक नव विवाहिता के साथ उसके पति तथा ससुराल के लोगों ने दहेज की मांग किया था तथा उसकी बहुत ही अधिक प्रताड़ित किया था, जिससे विवश होकर महिला ने आत्महत्या कर ली थी।

इसी मामले में पीठासीन अधिकारी श्याम बाबू  (अपर सत्र न्यायाधीश/FTC-I) के  द्वारा 3 अभियुक्तों व 1 अभियुक्ता को 03-03 वर्ष का कठोर कारावास व 5000-5000 रु0 का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर 10-10 दिन का अतिरिक्त कारावास की सजा से दण्डित किया गया।