ऑपरेशन कंविक्शन का दिखा असर, दहेज उत्पीड़न के मामले में पति-ससुर को सजा
 

थाना चकरघट्टा में दिनांक 13 अगस्त 2021 को धारा 498ए, 304बी भादवि व ¾ डीपी एक्ट के संबन्ध में मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें आरोपी अभियुक्त भगवान दास पुत्र श्री किशुन और  किशुन पुत्र स्व. छांगुर  को पकड़ा गया।
 

 दहेज उत्पीड़न के मामले में बाप-बेटे को सजा

2 अभियुक्तों को 2 वर्ष 6 माह की सजा

चकरघट्टा थाने में दर्ज हुआ था 2021 में मामला

चंदौली जिले में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध अधिकतम व त्वरित दण्डात्मक कार्यवाही हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस मामले में पीठासीन अधिकारी श्याम बाबू  के न्यायालय (एडीजे/ एफटीसी-प्रथम) के द्वारा दोषी 2 अभियुक्तों को 2 वर्ष 6 माह की सजा व 2000-2000 रुपए  के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। साथ ही अर्थदण्ड न अदा करने पर 7-7 दिवस के अतिरिक्त कारवास की सजा से दण्डित किया गया है। इन अभियुक्तगणों को शादी के उपरान्त दहेज की मांग करके प्रताड़ित करने का अपराध किया गया था।

इन दोनों के खिलाफ थाना चकरघट्टा में दिनांक 13 अगस्त 2021 को धारा 498ए, 304बी भादवि व ¾ डीपी एक्ट के संबन्ध में मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें आरोपी अभियुक्त भगवान दास पुत्र श्री किशुन और  किशुन पुत्र स्व. छांगुर  को पकड़ा गया। दोनों पिता-पुत्र  बैरगढ़ गांव के रहने वाले हैं। इनके खिलाफ अपराध संख्या- 41/2021 धारा 498ए,304बी भादवि व ¾ डीपी एक्ट थाना चकरघट्टा में पंजीकृत किया गया था। जिसमें अभियुक्तगण द्वारा शादी के उपरान्त दहेज की मांग कर दहेज प्राप्त किया गया था। जो एक गम्भीर प्रकृत का अपराध एवं समाजिक व्यस्था एवं विश्वसनीयता के विरूद्ध है।  
 
 पंजीकृत अभियोग में मॉनिटरिंग सेल व विशेष लोक अभियोजक अवधेश कुमार पाण्डेय (एडीजीसी) व थाना चकरघट्टा के पैरोकार कांस्टेबल आनन्द कुमार की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप आज दिनांक 19 अप्रैल 2024 को न्यायालय पीठासीन अधिकारी श्याम बाबू   न्यायालय (एडीजे/ एफटीसी-प्रथम) जनपद चन्दौली द्वारा दोषी  दोनों अभियुक्तों को  2 वर्ष 6 माह की सजा के साथ  2000-2000 रुपए  के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।  अर्थदण्ड न अदा करने पर 7-7 दिन  के अतिरिक्त कारावास की सजा किया दण्डित किया जाएगा।