ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत रामकिशुन को मिली सजा, कारावास के साथ लगा 2500 का अर्थदंड
चंदौली जिले में ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत दोषी 01 अभियुक्त को वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं पुलिस व लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप अभियुक्त को जेल मे बितायी गयी अवधि व 2500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व अर्थदण्ड न अदा करने पर 07 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई है।
आपको बता दें कि न्यायालय पीठासीन अधिकारी सुश्री नूतन (सिविल जज (जू0डि0)/एफटीसी जनपद चंदौली) द्वारा दोषी 01 अभियुक्त को जेल मे बितायी गयी अवधि व 2500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व अर्थदण्ड न अदा करने पर 07 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई है। अभियुक्त के विरुद्ध दिनांक 17.11.2011 को धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त राम किशुन यादव पुत्र राम नारायन यादव निवासी पहाडपुर थाना बलुआ जिला चंदौली के विरुद्ध अपराध संख्या- 182/2001 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना बलुआ में पंजीकृत किया गया था।
पंजीकृत अभियोग में मॉनिटरिंग सेल व विशेष लोक अभियोजक श्री विजय पाण्डेय (एपीओ) व थाना बलुआ के पैरोकार आरक्षी धीरज कुमार की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप न्यायालय पीठासीन अधिकारी सुश्री नूतन द्वारा दोषी अभियुक्त राम किशुन यादव को जेल मे बितायी गयी अवधि व 2500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व अर्थदण्ड न अदा करने पर 07 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई है।