जानिए चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को किन-किन कागजातों की है आवश्यकता

tds_top_like_showtds_top_like_showtds_top_like_showtds_top_like_showtds_top_like_show चंदौली जिले में होने वाले पंचायत चुनाव के प्रत्याशियों के नामांकन योग्यता एवं कागजातों को लेकर तरह-तरह की अफवाहें चल रही हैं। जिस पर सहायक निर्वाचन अधिकारी ने विराम लगाया है । बताते चलें कि जनपद में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर योग्यता तथा उनसे संबंधित कागजातों के बारे में लेकर तरह-तरह की
 

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चंदौली जिले में होने वाले पंचायत चुनाव के प्रत्याशियों के नामांकन योग्यता एवं कागजातों को लेकर तरह-तरह की अफवाहें चल रही हैं। जिस पर सहायक निर्वाचन अधिकारी ने विराम लगाया है ।

बताते चलें कि जनपद में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर योग्यता तथा उनसे संबंधित कागजातों के बारे में लेकर तरह-तरह की अफवाहें फैली हुई है। जिसको दूर करते हुए सहायक निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि किसी भी उम्मीदवार को चुनाव लड़ने के लिए निम्नलिखित कागजों का होना अति आवश्यक है। जो इस प्रकार है————-

1- सबसे पहले जिस क्षेत्र से प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा है उस क्षेत्र के वोटर लिस्ट में उसका नाम होना चाहिए ।

2- जिस जाति के आरक्षण पर चुनाव लड़ रहा है उस जाति का आरक्षण प्रमाण पत्र भी आवश्यक है लेकिन सामान्य जाति के लिए किसी प्रकार का प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है।

3- ब्लॉक तथा डीपीआरओ कार्यालय से नोड्यूज भी प्राप्त करना उम्मीदवारों के लिए अति आवश्यक है ।

4- प्रत्याशी के लिए किसी प्रकार की योग्यता निर्धारित नही है ।

5- प्रत्याशी को आयु प्रमाण पत्र के रूप में किसी एक प्रपत्र को देना अति आवश्यक है। इन प्रपत्र के साथ ही प्रत्याशी द्वारा अपने नामांकन पत्र खरीदने के बाद उन्हें पूर्ण रूप से भरकर रसीद और जमानत राशि के साथ जमा कर नामांकन किया जा सकता है।

इसके अलावा प्रत्याशियों को किसी भी प्रकार के कागजात की आवश्यकता नहीं है।