ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत 3 अभियुक्तों को मिली सजा, 5-5 वर्ष की कठोर कारावास के साथ लगा 11-11 हजार का अर्थ दंड
चंदौली जिले में ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत मारपीट, गाली-गलौज व हत्या का प्रयास करने के दोषी 03 अभियुक्तों को वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं पुलिस व लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप अभियुक्तों को 05-05 वर्ष का कठोर कारावास व 11000-11000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थ दंड अदना करने पर 5 माह की अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई है।
बताते चलें कि माननीय न्यायालय पीठासीन अधिकारी विनय कुमार सिंह- III (अपर सत्र न्यायाधीश न्यायालय कक्ष संख्या-1) जनपद चंदौली द्वारा दोषी 03 अभियुक्तों को 05-05 वर्ष का कठोर कारावास व 11000-11000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व अर्थदण्ड न अदा करने पर 05-05 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई ।
आपको बता दें कि दिनांक 09.05.1999 को धारा 323/34, 324/34, 307/34, 504,506 भारतीय दंड विधान के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त 1.लोला उर्फ सरफुद्दीन पुत्र जोखू (मृतक दौरान मुकदमा) 2.नसरूद्दीन पुत्र मुस्तकीम 3.सरफुद्दीन पुत्र मुस्तकीम 4.अबरार पुत्र इल्तिजा निवासी गण ग्राम रेवास थाना अलीनगर जनपद चंदौली के विरुद्ध अपराध संख्या- 39/1999 धारा 323/34, 324/34, 307/34,504,506 भादवि थाना अलीनगर में पंजीकृत किया गया। इसी मामले में कोर्ट द्वारा तीनों अभियुक्तों को आज सजा सुनाई गई है।