गौ तस्कर को न्यायालय ने सुनाई सजा, कारावास के साथ लगाया अर्थदंड
चंदौली जिले में न्यायालय द्वारा"ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी 01अभियुक्त को जेल मे बितायी गयी अवधि के कारावास की सजा व 1600 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करनें पर 07 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा से दण्डित किया गया है।
आपको बता दें कि दिनांक 03.05.2002 को धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रुरता अधिनियम के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त 1.बच्चालाल पुत्र मिठाई लाल निवासी हरिदासी पुर थाना चोलापुर जनपद वाराणसी के विरुद्ध अपराध संख्या- 72/2002 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रुरता अधिनियम थाना बलुआ में पंजीकृत किया गया।
पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ के आदेश के क्रम एवं पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में "ऑपरेशन कन्विक्शन'' के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा अधिकतम व त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है।
पंजीकृत अभियोग में मॉनिटरिंग सेल व विशेष लोक अभियोजक- श्री मनोज सिंह (पीओ) व थाना बलुआ के पैरोकार आरक्षी बृजेश सरोज (पैरोकार) की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप माननीय न्यायालय पीठासीन अधिकारी सुश्री नूतल (सिविल जज जू0डि0 एफटीसी प्रथम)) जनपद चंदौली द्वारा अभियुक्त बच्चालाल पुत्र मिठाई लाल निवासी हरिदासी पुर थाना चोलापुर जनपद वाराणसी को जेल मे बितायी गयी अवधि के कारावास की सजा व 1600 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करनें पर 07 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई है।