उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के बकाएदारों को एक और मौका
 

एक मुश्त समाधान योजना (ओटीएस) की अवधि को 1 अक्टूबर 2024 से 31 मार्च, 2025 तक बढ़ाने का आदेश जारी किया गया है।  
 

स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान और अन्य योजनाओं की वसूली की सीमा बढ़ी

एक मुश्त समाधान योजना अब 31 मार्च तक रहेगी जारी

जिला प्रबंधक प्रबंधक सौरभ कुशवाहा ने दी जानकारी

 

चंदौली जिले के जिला प्रबंधक उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड के जिला प्रबंधक सौरभ कुशवाहा ने बताया कि उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड द्वारा संचालित स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान की समस्त योजनाओं यथा पं. दीनदयाल उपाध्याय स्व रोजगार योजना, स्वच्छकार एवं अनुविनि योजनान्तर्गत वितरित ऋणों की वसूली हेतु प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड  के जारी निर्देश के बाद एक मुश्त समाधान योजना (ओटीएस) की अवधि को 1 अक्टूबर 2024 से 31 मार्च, 2025 तक बढ़ाने का आदेश जारी किया गया है।  

विभाग के पत्र संख्या-887 दिनांक 19.09.2024 द्वारा "एक मुश्त समाधान योजना (ओटीएस) की अवधि दिनांक 01 अक्टूबर, 2024 से 31 मार्च, 2025 तक बढ़ाने की जानकारी देते हुए अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड के जिला प्रबंधक सौरभ कुशवाहा ने बताया कि  उक्त योजनाओं में ऋण गृहिता से परियोजना हेतु स्वीकृत ऋण की धनराशि पर निर्धारित ऋण वसूली अवधि का ही साधारण ब्याज लिया जाएगा। शेष अवधि का दण्ड ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज माफ करते हुए मूलधन व मूलधन पर साधारण ब्याज के अनुसार ही ऋण की धनराशि जमा कराते हुए बकायेदारों को लाभान्वित किया जाएगा।

अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड के जिला प्रबंधक सौरभ कुशवाहा ने बताया कि ऐसे समस्त ऋण गृहिताओं को सूचित किया जाता है कि वे जनपदीय कार्यालय अथवा अपने विकास खण्ड में तैनात सहायक / ग्राम विकास अधिकारी (समाज कल्याण), चन्दौली से सम्पर्क कर इस योजना का लाभ उठाएं।