7 साल की सजा वाले बंदियों को परिजन ला सकते है अपने घर, करे पहल

tds_top_like_showtds_top_like_showtds_top_like_showtds_top_like_showtds_top_like_show चंदौली जिले में ऐसे अपराधी जो कि 7 साल से सजा काट रहे हैं या उससे कम सजा वाले हैं उनको कोविड को ध्यान में रहते हुए 8 सप्ताह के पैरोल पर छोड़े जाने का उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से यह निर्णय लिया गया । ऐसे अपराधियों को अंतरिम
 

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चंदौली जिले में ऐसे अपराधी जो कि 7 साल से सजा काट रहे हैं या उससे कम सजा वाले हैं उनको कोविड को ध्यान में रहते हुए 8 सप्ताह के पैरोल पर छोड़े जाने का उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से यह निर्णय लिया गया । ऐसे अपराधियों को अंतरिम पैरोल पर परिजनों के पास जाने की अनुमति प्रदान की जा रही है । ऐसे बंदियों के परिजन न्यायालय में अर्जी देकर अपने लोगों को घर ला सकते है ।

बताते चलें कि उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश को सुनिश्चित करते हुए जनपद न्यायाधीश विनय कुमार द्विवेदी अंडर रिव्यू कमेटी के निर्देशानुसार कोविड-19 के रोकथाम को सुनिश्चित करने हेतु वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से अपर जनपद न्यायाधीश जगदीश प्रसाद, जिला मजिस्ट्रेट सदस्य संजीव कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक सदस्य की ओर से प्रीति त्रिपाठी क्षेत्राधिकारी चकिया तथा प्रभारी सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चंदौली व अधीक्षक जिला कार्यालय वाराणसी सदस्य की ओर से रविंद्र कुमार यादव, अधीक्षक जिला कारागार वाराणसी के उपस्थित में ऐसे विचाराधीन बंदियों की भीड़ को कम किए जाने के संबंध में विभिन्न अपराधिक धारा के अंतर्गत जनपद कारागार में बंद विचाराधीन कैदी जिनकी अधिकतम सजा 7 वर्ष तथा शासन द्वारा सिद्ध दोस्त बंधुओं को पैरोल पर छोड़ने के बारे में चर्चा की गई।

उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए जिला कारागार वाराणसी में निरुद्ध बंदियों के साथ-साथ अधिकारियों एवं कर्मचारियों को नियमित कोरोना का जांच कराई जा रही है। समिति के समक्ष विचारणीय हेतु अधीक्षक जिला कारागार के वाराणसी द्वारा प्रेषित की गई रिपोर्ट को रखा गया और जिला अधीक्षक वाराणसी कारागार के आख्या के अनुसार कुल 109 ऐसे विचाराधीन बंदी जिन की अधिकतम सजा 7 वर्ष तक की है तथा ऐसे बंदियों को 8 हफ्ते के अंतरिम पैरोल पर छोड़ने का निर्णय लिया गया है ।

जिनकी कुल संख्या 18 प्राप्त हुई है उपयुक्त संदर्भ में अध्यक्ष महोदय द्वारा बताया गया कि चंदौली के विचाराधीन बंदियों की अधिकतम सजा 7 साल तक की है उन्हें 8 सप्ताह के अंतरिम जमानत पर रिहा किये गये है । जिसकी कुल संख्या 118 है परंतु अधीक्षक जिला कारागार की आख्या के अनुसार कुल बंदियों की संख्या 109 है ।

दोनों संख्याओं में भिन्नता होने के कारण जिला कारागार वाराणसी द्वारा बताया गया कि 9 बंदियों को न्यायालय द्वारा प्रेषित रिहाई आदेश के अनुसार संबंधित मामले में रिहा किया जा चुका है । किंतु 9 बंदी अन्य मामलों में कारागार में अनुरोध है ।

अतः कारागार के निर्देशित किया गया कि उक्त संबंध में विस्तृत आख्या प्रस्तुत करें । पुलिस अधीक्षक को भी निर्देशित किया गया कि 7 वर्ष से कम सजा वाले मामले में गिरफ्तारी न हो या फिर होती है तो तो उन्हें अपने स्तर पर कार्यवाही करें और पैरोल वाले सिद्ध दोष बंधुओं को छोड़ने का प्रक्रिया तेजी से करें।