3 अभियुक्तों को मिला कठोर कारावास, 11-11 हजार रुपये का लगा जुर्माना
 

ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत दोषी 03 अभियुक्तों को 04-04 वर्ष की कठोर कारावास व 11000-11000  रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व अर्थदण्ड न अदा करने पर 04-04 माह का अतिरिक्त  कारावास की सजा सुनाई गई है ।   
 

मारपीट के मामले में सजा

2004 में दर्ज हुआ था मामला

मुगलसराय कोतवाली से जुड़ा है मामला

 

चंदौली जिले में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत दोषी 03 अभियुक्तों को वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं पुलिस व लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप अभियुक्तों को 04-04 वर्ष की कठोर कारावास व 11000-11000  रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व अर्थदण्ड न अदा करने पर 04-04 माह का अतिरिक्त  कारावास की सजा सुनाई गई है ।   


बताते चलें कि माननीय न्यायालय पीठासीन अधिकारी विनय कुमार सिंह (अपर सत्र न्यायाधीश न्यायालय कक्ष संख्या-1 जनपद चंदौली) जनपद चंदौली द्वारा दोषी 03 अभियुक्तों को 04-04 वर्ष की कठोर कारावास व 11000-11000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व अर्थदण्ड न अदा करने पर 04-04 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई है।

बताया जा रहा है कि दिनांक 24.05.2004 को धारा 323, 325, 504, 506,308 भारतीय दंड विधान के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त 1.चन्द्रिका यादव पुत्र राम सेवक यादव 2.राम विलास यादव पुत्र गंगा यादव 3.नन्दलाल यादव पुत्र रामवृक्ष यादव निवासीगण सेंगर थाना मुगलसराय जनपद चंदौली के विरुद्ध अपराध संख्या- 237/2004 धारा 323,325,504,506,308 भारतीय दंड विधान के तहत थाना मुगलसराय में पंजीकृत किया गया।           

 पंजीकृत अभियोग में मॉनिटरिंग सेल व विशेष लोक अभियोजक संजय कुमार त्रिपाठी (एडीजीसी) व थाना मुगलसराय के पैरोकार हेड कांस्टेबल राजेश राय की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप दिनांक 05.08.2024 माननीय न्यायालय पीठासीन अधिकारी विनय कुमार सिंह द्वारा दोषी अभियुक्तों को 04-04 वर्ष की कठोर कारावास व 11000-11000  रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व अर्थदण्ड न अदा करने पर 04-04 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई।