जिले के 3 शातिर जिला बदर, चकिया, सैयदराजा व चकरघट्टा पुलिस की कार्रवाई
अपराधियों को किया जा रहा है जिला बदर
जानिए उनके अपराध और अपराधिक इतिहास
तीन थाना इलाकों में कार्रवाई का असर
चंदौली पुलिस द्वारा जनपद में लोकसभा चुनावों को देखते हुए आपराधिक प्रवृत्ति के 03 आरोपियो को जिला बदर किया गया है। इसके लिए पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर चकिया, सैयदराजा व चकरघट्टा इलाके के अपराधियों को जिला बदर किया गया है।
बताते चलें कि डॉ0 अनिल कुमार, पुलिस अधीक्षक द्वारा कानून एवं शान्ति व्यवस्था को स्थापित रखने व अपराध नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे विशेष अभियान के अन्तर्गत चंदौली पुलिस द्वारा सक्रिय अपराधियों एवं अराजकतत्वों के विरुद्ध लगातार कार्यवाई की जा रही है ।
इसी क्रम में प्रभारी निरीक्षक चकिया, सैयदराजा व चकरघट्टा द्वारा भारतीय दण्ड संहिता मे वर्णित अपराधो के अन्तर्गत अपराध कारित करने वाले 03 अपराधियो के विरुध्द कार्यवाई करने हेतु अपर जिला मजिस्ट्रेट महोदय को प्रेषित रिपोर्ट के आधार पर उक्त अपराधियों जिनसे समाज में भय व आतंक व्याप्त है । उनके उपर अगामी 06 माह की अवधि तक के लिए चंदौली जिले की सीमाओं को छोड़कर बाहर जाने का आदेश पारित किया गया है ।
अभियुक्तगण का विवरण-
आपको बता दें कि थाना चकिया द्वारा जितेन्द्र चौहान पुत्र रामसूरत चौहान, निवासी- छित्तमपुर, थाना-चकिया, जनपद चंदौली उम्र 39 वर्ष को जिलाबदर किया गया है।
अभियुक्त का अपराधिक इतिहास-
1. मुकदमा अपराध संख्या...-3187/15 धारा 323/504 भादवि व 3(1)(10) एससी एसटी एक्ट थाना चकिया जनपद चन्दौली।
2. मुकदमा अपराध संख्या...-74/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना चकिया जनपद चन्दौली।
3. मुकदमा अपराध संख्या...-10/22 धारा 3/5अ/5बी/8 गौ हत्या निवारण अधिनियम व 279/429 भादवि थाना अहरौरा जनपद मिर्जापुर।
अपराधिक विवरण-
उपरोक्त अभियुक्त द्वारा जनपद चन्दौली अनुसूचित जाति/जनजाति से मारपीट व गालीगलौज के साथ जातिगत उत्पीडन व अवैध असलहा व कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया था जनपद मिर्जापुर में गोतस्करी से सम्बन्धित अपराधकारित किया गया था।
इसके साथ ही थाना सैयदराजा द्वारा राजू यादव पुत्र रामबली यादव उम्र 34 वर्ष, निवासी ग्राम खेदाई नरायनपुर, थाना सैयदराजा, जनपद चंदौली को जिलाबदर किया गया है।
अभियुक्त का अपराधिक इतिहास-
1- मुकदमा अपराध संख्या...-197/15 धारा 419,420,467,468,471 भा.द.वि. थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली
2- मुकदमा अपराध संख्या...-177/20 धारा 147,323,504 भा.द.वि. थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली
3- मुकदमा अपराध संख्या...-114/21 धारा 3/5अ/5बी/8 गौ हत्या निवारण अधिनियम व धारा 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना इलिया जनपद चन्दौली।
4- मुकदमा अपराध संख्या...--122/23 धारा 60/63 आबकारी अधि0 थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली
5- मुकदमा अपराध संख्या...-25/21 धारा 3/5अ/8 गौ हत्या निवारण अधिनियम व धारा 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना कर्मा जनपद सोनभद्र।
अपराधिक विवरण-
उपरोक्त अभियुक्त द्वारा जनपद चन्दौली में फर्जी दस्तावेज के आधार पर धोखाधड़ी करना,मारपीट व गालीगलौज गौतस्करी व अवैध शराब से सम्बन्धित अपराधकारित किया गया था व थाना सोनभद्र में गौतस्करी से सम्बन्धित अपराध कारित किया गया था।
इसी क्रम में थाना चकरघट्टा द्वारा संदीप उर्फ रवि पुत्र सुरेश कुमार, उम्र लगभग 24 वर्ष निवासी-ग्राम-देवदत्तपुर थाना-चकरघट्टा जनपद चंदौली को जिलाबदर किया गया है।
अभियुक्त का अपराधिक इतिहास-
1. मुकदमा अपराध संख्या...-28/21 धारा 394,411 भा.द.वि. थाना चकरघट्टा जनपद चन्दौली।
2. मुकदमा अपराध संख्या...-30/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना चकरघट्टा जनपद चन्दौली।
3. मुकदमा अपराध संख्या...-31/21 धारा 224 भा.द.वि. थाना चकरघट्टा जनपद चन्दौली।
4. मुकदमा अपराध संख्या...-64/21 यू0पी0 गैंगस्टर एक्ट 1986 थाना चकरघट्टा जनपद चन्दौली।
अपराधिक विवरण-
उपरोक्त अभियुक्त द्वारा जनपद चन्दौली में डकैती के समय चोट पहुचाना व डकैती के माल बरामदगी के साथ अवैध असलहा सम्बन्धी अपराध किये गये है व अभियुक्त पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की जा चुकी है।