ऑपरेशन कन्विक्शन में 2 और अपराधियों को मिली सजा, पशु तस्करी के दर्ज हैं मामले
दो पशु तस्करों को मिली सजा
2 अभियुक्तों को सीजेएम कोर्ट से मिली सजा
हजार-हजार रुपए का अर्थदण्ड
चंदौली जिले की पुलिस ने सैयदराजा थाने में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 211/1995 के मामले में पशु तस्कर के खिलाफ ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत सजा दिलाने के लिए विशेष प्रयास किया है और इस मामले में दो अभियुक्तों को सीजेएम न्यायालय द्वारा जेल में बिताई गई अवधि के साथ-साथ 1000-1000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है।
बताया जा रहा है कि थाना सैयदराजा पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 211/1995 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशुक्रूरता अधिनियम तथा थाना मुगलसराय पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 14/1994 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशुक्रूरता अधिनियम में स्थानीय पुलिस द्वारा त्वरित, वैज्ञानिक विवेचना व प्रभावी साक्ष्य संकलन करते हुए आरोपियों के विरुद्ध आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित करके दंड देने की प्रक्रिया सुनिश्चित करायी गयी है।
पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में "ऑपरेशन कन्विक्शन'' के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध न्यायालय द्वारा अधिकतम व त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। मामले में पंजीकृत अभियोगों में स्थानीय पुलिस, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजक के प्रभावी पैरवी सीजेएम कोर्ट द्वारा थाना सैयदराजा से सम्बंधित अभियुक्त अनवर पुत्र गुलाम रसूल निवासी- केदारपुर, थाना- महमूदाबाद , जनपद- सीतापुर तथा थाना मुगलसराय से सम्बंधित अभियुक्त भाई लाल पुत्र राजदेव निवासी- चौकी कला, थाना - मीरगंज, जनपद - जौनपुर को जेल में बितायी गयी अवधि व 1000-1000 रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। दोनों को अर्थदण्ड न अदा करने पर क्रमशः 06 व 05 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी ।