15 अक्टूबर से मिठाइयों पर 'यूज बाई डेट' लिखना अनिवार्य, ऐसा न करने पर लाइसेंस खत्म कर दर्ज होगी FIR
15 अक्टूबर से खुली मिठाइयों पर यूज बाई डेट अनिवार्य
FSDA उत्तर प्रदेश ने जनहित में लिया बड़ा फैसला
सहायक आयुक्त धीरेंद्र प्रताप सिंह ने दी जानकारी
उल्लंघन पर FSSAI एक्ट में मुकदमा, लाइसेंस होगा निलंबित
जिले में विशेष टीम करेगी मिठाई दुकानों की जांच
अब आपकी पसंदीदा मिठाइयां कितनी ताज़ा हैं और कब तक खाने योग्य हैं, इसकी पूरी जानकारी आपको दुकान पर ही मिल जाएगी। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (FSDA), उत्तर प्रदेश ने जनस्वास्थ्य और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए एक बड़ा कदम उठाया है।
सहायक आयुक्त खाद्य द्वितीय धीरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि 15 अक्टूबर 2026 से प्रदेश की सभी मिठाई दुकानों में बिकने और भंडारित की जाने वाली खुली मिठाइयों की ट्रे पर 'यूज बाई डेट' (प्रयोग की अंतिम तिथि) का टैग लगाना अनिवार्य कर दिया गया है।
क्यों लिया गया यह फैसला
खाद्य विभाग द्वारा पिछले दिनों की गई जांच में यह सामने आया कि ज्यादातर दुकानदार ग्राहकों को मिठाई के बनने और खराब होने की तिथि की जानकारी नहीं देते हैं।
विभाग के अनुसार, मिठाई की प्रकृति के आधार पर उनकी खाने योग्य अवधि 1 दिन से लेकर 30 दिन तक की होती है। जैसे मावा की मिठाई जल्दी खराब होती है, जबकि ड्राई फ्रूट्स वाली मिठाई ज्यादा दिन तक चलती है। समय बीतने के साथ मिठाई की गुणवत्ता और ताजगी खराब हो जाती है, जो सेहत के लिए हानिकारक हो सकती है।
अब तक केवल पैक्ड यानी डिब्बाबंद मिठाइयों पर ही एक्सपायरी डेट लिखना अनिवार्य था, लेकिन अब आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उत्तर प्रदेश के नए निर्देशों के तहत खुली मिठाइयों पर भी 'यूज बाई डेट' दिखाना अनिवार्य होगा।
लापरवाही पर होगी सख्त कार्रवाई
विभाग ने स्पष्ट चेतावनी जारी की है कि 15 अक्टूबर से सभी मिठाई कारोबारी इस नियम का कड़ाई से पालन करें। नियमों का उल्लंघन करने वाले कारोबारियों पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 (FSSAI) की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा।
इसके साथ ही संबंधित दुकान का खाद्य लाइसेंस और पंजीकरण तत्काल प्रभाव से निलंबित कर कारोबार पर रोक लगा दी जाएगी। यानी दुकान को बंद भी किया जा सकता है।
चंदौली में चलेगा विशेष जांच अभियान
आदेश को प्रभावी ढंग से लागू कराने के लिए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की विशेष टीमों का गठन किया जा रहा है। यह टीम 15 अक्टूबर से जिले में मिठाई की दुकानों, निर्माण इकाइयों और भंडारण गृहों का व्यापक निरीक्षण और जांच अभियान चलाएगी। टीम हर दुकान पर जाकर चेक करेगी कि मिठाई की ट्रे पर यूज बाई डेट लिखी है या नहीं। अगर नहीं लिखी मिली तो तुरंत कार्रवाई की जाएगी।
जनता से भी की गई अपील
विभाग ने आम जनता से भी अपील की है कि वे मिठाई खरीदते समय उस पर लगी 'यूज बाई डेट' की जांच अवश्य करें। अगर कोई दुकानदार डेट नहीं लगा रहा है या बासी मिठाई बेच रहा है तो इसकी शिकायत खाद्य विभाग से करें। इस नए नियम से उपभोक्ताओं को ताजी मिठाई मिलेगी और बासी मिठाई खाने से होने वाली बीमारियों से बचाव होगा। त्योहारों के सीजन में यह नियम और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है।