85 वर्ष से ऊपर के वोटरों को घर से वोट देने की मिलेगी सुविधा, ऐसे करना होगा अप्लाई

निर्वाचन से जुड़े अधिकारियों ने बताया है कि पोस्टल बैलेट से मतदान की सुविधा स्वैच्छिक है। पोस्टल बैलेट से वोट करने वाले सभी वोटरों को फार्म-12डी में आवेदन करना होगा।
 

ऐसे मतदाताओं को भरना होगा एक फार्म

घर पहुंचाया जाएगा बैलेट

पोस्टल बैलेट से मतदान करने सुविधा स्वैच्छिक होगी

चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव में 85 वर्ष से ऊपर के मतदाताओं के लिए घर से वोट करने की सुविधा शुरू कर दी है। ये मतदाता पोस्टल बैलेट से मतदान करेंगे। निर्वाचन कार्यालय के अधिकारी उनके घर पोस्टल बैलेट पहुंचाएंगे।

निर्वाचन से जुड़े अधिकारियों ने बताया है कि पोस्टल बैलेट से मतदान की सुविधा स्वैच्छिक है। पोस्टल बैलेट से वोट करने वाले सभी वोटरों को फार्म-12डी में आवेदन करना होगा।

फार्म-12 (डी) अधिसूचना जारी होने के पांच दिवसों के अंदर सम्बन्धित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के बीएलओ की ओर से घर-घर जाकर मतदाताओं को उपलब्ध कराया जाएगा। भरा हुआ फार्म-12 (डी) कार्यालय में जमा किया जाएगा।

फार्म निर्वाचन आयोग की वेबसाइट www.eci. gov. in के होम पेज पर मीनू के अन्तर्गत कैंडिडेट नॉमिनेशन एंड अदर्स फार्म्स के लिंक पर उपलब्ध है। वोटर खुद भी यहां से फार्म डाउनलोड और उसे भरकर सम्बन्धित रिटर्निंग आफिसर के कार्यालय में जमा कर सकता है।