ऑपरेशन कन्विक्शन में में हत्यारे को 10 वर्ष के कारावास की मिली सजा
ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत बड़ी सफलता
चंदौली की अदालत ने सुनाई 10 वर्ष की सजा
दोषी पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया
उत्तर प्रदेश पुलिस के ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत चंदौली जनपद में एक और सफलता हाथ लगी है। अदालत ने हत्या के आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष का कठोर कारावास और 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न चुकाने पर दोषी को अतिरिक्त 1 वर्ष का कारावास भुगतना होगा।
आपको बता दें कि मामला थाना कोतवाली चंदौली का है, जहां 20 अगस्त 2022 को दर्ज मुकदमे (अपराध संख्या 195/2022, धारा 304 भादवि) में ग्राम डेवढ़ील निवासी विरेंद्र कुमार पुत्र दीना को अभियुक्त बनाया गया था। पुलिस की वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन और अभियोजन की मजबूत पैरवी के बाद आज (25 अगस्त 2025) अदालत ने आरोपी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।
इस प्रकरण में पुलिस अधीक्षक चंदौली आदित्य लांग्हे के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक सदर अनंत चंद्रशेखर और सीओ पीडीडीयू नगर कृष्ण मुरारी शर्मा के पर्यवेक्षण में मानिटरिंग सेल प्रभारी उ.नि. आकाश त्रिपाठी तथा थाना चंदौली के पैरोकार हे.का. अजय कुमार ने गंभीरता से कार्य किया। वहीं एडीजीसी संजय कुमार त्रिपाठी की प्रभावी पैरवी ने अभियोजन पक्ष को मजबूत किया।
पीठासीन अधिकारी अशोक कुमार (एएसजे कक्ष संख्या-प्रथम), जनपद चंदौली ने मामले की सुनवाई करते हुए अभियुक्त को दोषसिद्ध मानते हुए 10 वर्ष कठोर कारावास व 10,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
गौरतलब है कि "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के अंतर्गत चंदौली पुलिस लगातार न्यायालयों में दोषियों को सजा दिलाने के लिए वैज्ञानिक विवेचना और प्रभावी पैरवी पर विशेष ध्यान दे रही है।