ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चंदौली में 2 अभियुक्तों को सुनाई गई सजा
ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत कार्रवाई
शहाबगंज में एनडीपीएस एक्ट के तहत सजा
सैयदराजा में आर्म्स एक्ट के तहत दोषसिद्ध
चंदौली जिले के पुलिस महानिदेशक उत्तरप्रदेश, लखनऊ के निर्देशानुसार चलाए जा रहे "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की वैज्ञानिक विवेचना, साक्ष्य संकलन और लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप दो अभियुक्तों को आज न्यायालय द्वारा सजा दिलाई गई। इस अभियान का उद्देश्य पुराने प्रकरणों में अभियुक्तों को दोषसिद्ध कर सजा दिलाना और अपराधियों पर अंकुश लगाना है।
शहाबगंज में एनडीपीएस एक्ट के तहत सजा
थाना शहाबगंज के मुकदमे में दिनांक 21.07.2007 को धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज अभियुक्त खाजू उर्फ खासू पुत्र हासिम को आज अपर सिविल जज (जू0डि0)/जे0एम0 चकिया द्वारा जेल में बिताई गई अवधि की सजा के साथ 1000 रुपये का अर्थदण्ड लगाया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर तीन दिनों का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इस कार्रवाई में अपर पुलिस अधीक्षक सदर अनंत चंद्रशेखर के पर्यवेक्षण में निरीक्षक मुकेश तिवारी, एपीओ विजेयता सिंह और थाना शहाबगंज के पैरोकार का0 अमित कुमार की प्रभावी भूमिका रही।
सैयदराजा में आर्म्स एक्ट के तहत दोषसिद्ध
थाना सैयदराजा में दिनांक 09.01.2003 को धारा 4/25 आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज अभियुक्त गोगा बिन्द पुत्र रामकृत बिन्द को आज सिविल जज जू0डि0/एफटीसी प्रथम सुश्री नुतन द्वारा जेल में बिताई गई अवधि (6 दिवस) की सजा और 1500 रुपये का अर्थदण्ड दिया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर सात दिनों का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इस मामले में निरीक्षक मुकेश तिवारी, एपीओ नितीश कुमार तिवारी और थाना सैयदराजा के पैरोकार का0 राजीव प्रजापति की भूमिका महत्वपूर्ण रही।
अभियान की विशेषताएं
इस अभियान में पुराने लंबित मामलों की वैज्ञानिक विवेचना और अचूक साक्ष्य संकलन पर विशेष ध्यान दिया गया। लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के कारण न्यायालय ने अभियुक्तों को दोषसिद्ध कर दंडित किया।
जनपद में कानून का सख्त संदेश
ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत अभियुक्तों को सजा दिलाने से अपराधियों के लिए स्पष्ट संदेश गया है कि पुराने मामलों में भी पुलिस और न्यायालय सक्रिय हैं। पुलिस अधीक्षक चंदौली आदित्य लांग्हे ने कहा कि अभियान जारी रहेगा और अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई जारी रखी जाएगी।