नाबालिग लड़की के साथ रेप के मामले में चंद्रशेखर को  20 साल की सजा
 

 न्यायालय विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट  द्वारा अभियुक्त शेखर उर्फ चंद्रशेखर पुत्र कांता उपरोक्त को 20 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 22,000 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया है ।
 

नाबालिग से रेप का मामला

पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा

22 हजार का अर्थदंड भी लगाया
 

चन्दौली जिले की पॉक्सो कोर्ट ने बुधवार नाबालिग लड़की के साथ रेप करने के मामले में  फैसला सुनाया। अदालत ने फैसला सुनाते हुए रेप के आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा के साथ 22000 रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया ।

आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक के द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं के साथ घटित हुए जघन्य अपराधों के प्रकरणों में प्रभावी पैरवी कर आरोपी अभियुक्त को सजा दिलाई जाने के चलाए जा रहे व्यापक अभियान के क्रम में पीडीडीयू नगर क्षेत्राधिकारी व अलीनगर प्रभारी के नेतृत्व में 1 जुलाई 2018 को वादी मुकदमा  राजेश कुमार पुत्र गोरेलाल निवासी धोबिया का पूरा पुरैनी थाना अलीनगर की तहरीरी सूचना पर पंजीकृत मु0अ0सँ0 211/18 धारा 363 ,366 ,376 IPC व 3  / 4 पॉक्सो एक्ट विरुद्ध अभियुक्त शेखर उर्फ चंद्रशेखर चौहान पुत्र कांता चौहान निवासी पुरैनी थाना अलीनगर जनपद चंदौली के पंजीकृत किया गया था।

राजेश कुमार द्वारा बताया गया कि अवयस्क पुत्री को बहला फुसलकर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया था । उक्त अभियोग में बाद विवेचना संकलित पुष्ट साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त शेखर उर्फ चंद्रशेखर उपरोक्त के विरुद्ध आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया था । अभियोग की प्रभावी पैरवी की जा रही थी । 


 न्यायालय विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट  द्वारा अभियुक्त शेखर उर्फ चंद्रशेखर पुत्र कांता उपरोक्त को 20 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 22,000 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया है ।