सात साल बाद बरफी हरिजन को हुई नाबालिग से रेप मामले में सजा, जानिए पूरा मामला
इलिया थाना इलाके में 2017 में दर्ज हुआ था मामला
24 मार्च की रात में हुयी थी रेप की घटना
12 साल की जेल व 10 हजार का जुर्माना
चंदौली जिले की विशेष न्यायाधीश पास्को अधिनियम राजेंद्र प्रसाद ने सोमवार को दुष्कर्म के मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी बरफी हरिजन को 12 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई। वहीं 10 हजार रुपया जुर्माना लगाया। जुर्माना नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतने का फैसला सुनाते हुए कड़ी सजा दी है।
इस मामले में अभियोजन की ओर से विशेष अधिवक्ता पास्को शमशेर बहादुर सिंह ने तर्क प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि इलिया थाना क्षेत्र की 16 वर्षीय पीड़िता के पिता ने 25 मार्च 2017 को इस संबंध में मुकदमा दर्ज कराया था। उसका आरोप था कि उसकी पुत्री 24 मार्च 2017 की रात करीब सवा एक बजे घर के बाहर शौच करने गई थी। इस दौरान गांव के ही बरफी हरिजन ने उसके साथ दुष्कर्म किया। यह बात उसकी लड़की ने घर आकर रोते हुए अपनी मां से बतायी। उसके मां के शोरगुल मचाने पर आरोपी वहां से भाग गया। इस घटना के पहले भी आरोपी उसकी लड़की पर गलत नीयत रखता था।
इस बाबत उसके परिजनों से शिकायत की थी। पुलिस ने इस मामले में धारा-376 आईपीसी व 3/4 पास्को एक्ट में मुकदमा दर्ज किया। साथ ही रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत किया। इसकी सुनवाई विशेष न्यायाधीश पाक्सो अधिनियम की अदालत में हुई। इस दौरान विशेष न्यायाधीश ने आरोप सिद्ध होने पर धरा 4 (1) पाक्सो अधिनियम में आरोपी बरफी हरिजन को 12 साल की जेल की सजा सुनाई। साथ ही 10 हजार रुपया अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।