रेप के मामले में चंदन को 12 साल की सजा, इलिया इलाके की है घटना

कहा जाता है कि इसी दौरान उसकी दूसरी भांजी वहां पहुंच गई और उसने शोर मचाना शुरू किया इसके बाद आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। तभी छत के ऊपर से कूदकर चंदन फरार हो गया।
 

25 अगस्त 2016 को हुयी थी रेप की घटना

मामा ने दी थी थाने में रेप की तहरीर

चंदौली जिले की विशेष पाक्सो न्यायाधीश की कोर्ट ने गुरुवार को रेप के मामले में दोषी को सजा सुनाई है। कोर्ट ने साक्ष्य सही पाए जाने पर मामले के आरोपी चंदन पांडे को 12 साल की सजा सुनाई है। साथ ही साथ उसके ऊपर 15000 का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में 1 वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

कहा जा रहा है कि इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष अधिवक्ता पाक्सो शमशेर बहादुर सिंह, अवधेश नारायण सिंह ने मामले की पैरवी की। उन्होंने बताया कि थाना क्षेत्र के गांव में 11 वर्षीय पीड़िता के मामा का आरोप था कि उसकी भांजी के साथ रेप हुआ है। 25 अगस्त 2016 को हुयी रेप की घटना में  दुष्कर्म करने का उसका मुंह दबाकर की कोशिश की थी।

कहा जाता है कि इसी दौरान उसकी दूसरी भांजी वहां पहुंच गई और उसने शोर मचाना शुरू किया इसके बाद आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। तभी छत के ऊपर से कूदकर चंदन फरार हो गया। इस दौरान उसकी पहचान कर ली गयी थी. इसकी रिपोर्ट इलिया थाने में दर्ज कराई गई। पुलिस ने संबंधित धाराओं मुकदमा दर्ज कर विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

 गुरुवार को पाक्सो कोर्ट में सुनवाई के दौरान दोष सिद्ध होने पर आरोपी को 12 साल की कठोर कारावास की सजा और जुर्माना लगाते हुए दंडित किया गया है।