मूक बधिर लड़की को जंगल में ले जाकर छेड़खानी व अश्लील हरकत करने पर सजा

चंदौली जिले के विशेष न्यायाधीश पॉक्सो राजेन्द्र प्रसाद की अदालत में सुनवाई के दौरान गुरुवार को नाबालिग के साथ छेड़छाड़ के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनायी गयी है। मामले में विशेष न्यायाधीश ने जुर्म सिद्ध होने पर आरोपी को 3 वर्ष का कठोर कारावास व 2500 हजार का अर्थदंड की सजा सुनायी है
 
न्यायाधीश ने जुर्म सिद्ध होने पर आरोपी को 3 वर्ष का कठोर कारावास व अर्थदंड की सजा सुनायी

चंदौली जिले के विशेष न्यायाधीश पॉक्सो राजेन्द्र प्रसाद की अदालत में सुनवाई के दौरान गुरुवार को नाबालिग के साथ छेड़छाड़ के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनायी गयी है। मामले में विशेष न्यायाधीश ने जुर्म सिद्ध होने पर आरोपी को 3 वर्ष का कठोर कारावास व 2500 हजार का अर्थदंड की सजा सुनायी है। वहीं अर्थ दंड नहीं देने पर अभियुक्त को एक माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा। मामले में स्पेशल अधिवक्ता पॉक्सो शमशेर बहादुर सिंह ने पैरवी की। 

बताया जा रहा है कि चकिया थाना क्षेत्र के एक गांव में 14 वर्षीय मूक बधिर लड़की को बिसुनपुरा गांव निवासी सुभाष वनवासी बहला फुसलाकर कर कहीं ले गया। यह घटना 14 मई 2019 की है जब वह लड़की को चार बजे भोर में जंगल की तरफ लेकर भाग गया। जब एक घंटे बाद वह वापस आयी तो परिजनों को उसने बताया कि सुभाष वनवासी पुत्र देव नारायण ने उसके साथ छेड़छाड़ की है।

उस समय देखा गया कि लड़की के कपड़े फटे हुए थे तथा उसकी शरीर पर धूल-मिट्टी लगी थी। इसके बाद मां की तहरीर पर अभियुक्त के खिलाफ थाना चकिया में धारा 363, 366, 354 आई पी सी 7/8 कायम किया गया। 

मामले में गुरुवार को सुनवाई के दौरान विशेष न्यायाधीश पास्को राजेन्द्र प्रसाद ने अभियुक्त को दोषी पाते हुए धारा 363 आई पी सी में ढाई वर्ष का कठोर कारावास व दो हज़ार अर्थदंड व धारा 366 आई पी सी में तीन वर्ष का कठोर कारावास ढाई हजार अर्थदंड वहीं जुर्माना ना देने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास धारा 354 आई पी सी में दो वर्ष का कठोर कारावास व एक हज़ार का अर्थदंड जुर्माने की सजा सुनाई।