चाची ने मोनू के घर पहुंचाया तो बंधक बनाकर 4 दिनों तक करता रहा रेप

चंदौली जिले से अलीनगर थाना क्षेत्र की एक लड़की से दुराचार के मामले में विशेष न्यायाधीश पास्को राजेंद्र प्रसाद की अदालत ने लड़की को बंधक बनाकर रेप करने के आरोपी को दोषी करार देते हुए 3 साल के कठोर कारावास के साथ साथ के 1द हजार के आर्थिक दंड की सजा सुनायी है।
 

मोनू ने 4 दिन तक उसे बंधक बनाकर उसके साथ दुराचार किया

 चाची शौच के बहाने उसे गांव के बाहर ले आई थीं और मोनू के घर में छोड़ गई थी

चंदौली जिले से अलीनगर थाना क्षेत्र की एक लड़की से दुराचार के मामले में विशेष न्यायाधीश पास्को राजेंद्र प्रसाद की अदालत ने लड़की को बंधक बनाकर रेप करने के आरोपी को दोषी करार देते हुए 3 साल के कठोर कारावास के साथ साथ के 1द हजार के आर्थिक दंड की सजा सुनायी है। अर्थदंड नहीं देने पर इसको 3 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। इस मामले की जानकारी देते हुए स्पेशल अधिवक्ता पास्को शमशेर सिंह ने दी।

 बताया जा रहा है कि अलीनगर थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 17 मवई खुर्द गांव की 15 साल की एक किशोरी लड़की 12 जुलाई 2016 की रात को रात 11:00 बजे अचानक घर से गायब हो गई। पीड़िता के पिता ने लोक लाज के भय से पुत्री के लापता होने का मुकदमा दर्ज नहीं कराया। पहले वह अपने आसपास के लोगों और रिश्तेदारों में उसकी खोजबीन की। जब पुत्री का पता नहीं चला तो उन्होंने अलीनगर थाने में तहरीर देते हुए पुत्री के खो जाने की शिकायत दर्ज कराई।

 इसके बाद उनको पता लगा कि 16 जुलाई को लड़की मोनू उर्फ ओमप्रकाश नाम की एक व्यक्ति के घर के आसपास देखी गई थी। इसी सूचना पर पीड़िता के पिता ने मकान के पास पहुंच कर जांच पड़ताल की तो पूरे मामले से पर्दा खुल गया। लड़की मोनू के घर में मिली और उसने अपनी आपबीती बताई।

 लड़की ने अपनी शिकायत में कहा था कि घटना वाली रात उसकी चाची शौच के बहाने उसे गांव के बाहर ले आई थीं और मोनू के घर में छोड़ गई थी। मोनू ने 4 दिन तक उसे बंधक बनाकर उसके साथ दुराचार किया। इस दौरान उसके साथ मोनू के एक अन्य रिश्तेदार ने भी उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए थे। इस मामले में शनिवार को सुनवाई के दौरान स्पेशल जज पास्को राजेंद्र प्रसाद ने अभियुक्त ओम प्रकाश को दोषी पाते हुए धारा 376 (1) आईसीसी में 3 वर्ष के कठोर कारावास के साथ 10 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है।