ट्रेनों के जरिए बिहार में शराब तस्करी का भंडाफोड़, अलीनगर में पिट्ठू बैग से विदेशी व देशी शराब जब्त, रोहतास के 3 तस्कर धरे गए

 

चंदौली की अलीनगर पुलिस और आरपीएफ की संयुक्त टीम ने लोको कॉलोनी से तीन शातिर शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से पिट्ठू बैग में भरी 23.45 लीटर अवैध शराब बरामद हुई है, जिसे ये ट्रेन से बिहार ले जा रहे थे।

 
 

अलीनगर और आरपीएफ का संयुक्त एक्शन

23.45 लीटर अवैध शराब बरामद

बिहार के रहने वाले हैं तस्कर

ट्रेन के जरिए होती थी तस्करी

25 हजार रुपये आंकी गई कीमत

चंदौली जिले की अलीनगर थाना पुलिस और रेलवे सुरक्षा बल (RPF) की टीम ने एक संयुक्त और कामयाब कार्रवाई की है। प्रभारी निरीक्षक गगनराज सिंह के नेतृत्व में पुलिस और आरपीएफ की टीम ने मुखबिर से मिली सटीक सूचना के आधार पर लोको कॉलोनी स्थित अस्पताल के पास से तीन संदिग्धों को गिरफ्तार किया। तलाशी लेने पर इनके पास मौजूद पिट्ठू बैग से भारी मात्रा में अवैध अंग्रेजी और देशी शराब बरामद हुई है।

बिहार में ऊंचे दामों पर बेचने की थी योजना
पकड़े गए तस्करों की पहचान सुमित कुमार (उम्र 19 वर्ष, निवासी तारबंगला), दीपक कुमार (उम्र 21 वर्ष, निवासी बाबूगंज) और शमशाद अंसारी (उम्र 23 वर्ष, निवासी नील कोठी) के रूप में हुई है। ये तीनों ही आरोपी बिहार के रोहतास जिले के डेहरी नगर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। पूछताछ में आरोपियों ने कुबूला कि वे विभिन्न ठेकों से थोड़ी-थोड़ी शराब इकट्ठा करते थे और बिहार में शराबबंदी का फायदा उठाकर ट्रेनों के जरिए वहाँ ले जाकर ऊंचे दामों पर बेच देते थे।

25 हजार की शराब और ये ब्रांड हुए बरामद
सुरक्षाबलों ने आरोपियों के पास से कुल 23.45 लीटर अवैध शराब बरामद की है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 25,000 रुपये बताई जा रही है। बरामद माल में 'आफ्टर डार्क' अंग्रेजी शराब के 40 टेट्रा पैक (180 एमएल), '8 PM' अंग्रेजी शराब के 20 टेट्रा पैक (180 एमएल), 'रॉयल स्टैग' अंग्रेजी शराब की 3 बोतलें (750 एमएल) और 'ब्लू लाइम' देशी शराब के 52 टेट्रा पैक (200 एमएल) शामिल हैं।

आबकारी अधिनियम के तहत केस दर्ज
इस बड़़ी कामयाबी को अंजाम देने वाली टीम में अलीनगर थाने के उपनिरीक्षक देवेश चन्द्र तिवारी, मुख्य आरक्षी नन्दलाल यादव, आरक्षी अनुज कुमार के साथ आरपीएफ डीडीयू के उपनिरीक्षक संदीप कुमार, आरक्षी राजीव रंजन पाठक और आरक्षी आनंद कुमार शामिल रहे। बलुआ और अलीनगर पुलिस ने इस मामले में थाना अलीनगर पर मुकदमा अपराध संख्या 435/2026 और धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत केस दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।