फर्जी इंस्पेक्टर बनकर धमकी देता था विधायकजी का करीबी, अब DM और SP ने अमोघपुर प्रधान को जिले से बाहर खदेड़ा
चंदौली में अलीनगर इंस्पेक्टर बनकर शिकायतकर्ता को धमकाने वाले अमोघपुर ग्राम प्रधान सुनील चौहान और एक अन्य पेशेवर अपराधी विशाल सोनकर को डीएम और एसपी के आदेश पर 6 महीने के लिए जिला बदर कर दिया गया है।
अमोघपुर ग्राम प्रधान सुनील चौहान हुआ जिला बदर
फर्जी पुलिस अफसर बनकर धमकी देना पड़ा भारी
चंदौली जिला प्रशासन ने 2 अपराधियों को खदेड़ा
सत्ताधारी नेताओं की करीबी भी नहीं आ सकी काम
6 महीने तक जिले की सीमा में एंट्री पर रोक
चंदौली जिले में अपराधियों और मनबढ़ों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में अलीनगर पुलिस और जिला प्रशासन ने बहुत बड़ा एक्शन लिया है। खुद को अलीनगर थाने का इंस्पेक्टर बताकर शिकायतकर्ता को फोन पर धमकाने वाले अमोघपुर के ग्राम प्रधान सुनील चौहान को जिला बदर कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि ग्राम प्रधान सत्ताधारी दल के नेताओं और स्थानीय विधायक के दरबार में शरण लेकर खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत प्रशासन ने उस पर कठोर कार्रवाई कर दी।
6 महीने के लिए जिले की सीमा से किया निष्कासित
जिलाधिकारी चंद्र मोहन गर्ग और पुलिस अधीक्षक आकाश पटेल के संयुक्त आदेश पर जनपद में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए दो आदतन अपराधियों के खिलाफ यह कार्रवाई की गई है। दोनों अपराधियों को अगले 6 महीने के लिए चंदौली जिले की भौगोलिक सीमाओं से बाहर निकाल दिया गया है। पुलिस ने साफ हिदायत दी है कि अगर इस दौरान ये दोनों जिले की सीमा में भटकते हुए या किसी आपराधिक गतिविधि में सक्रिय दिखे, तो उनके खिलाफ बेहद सख्त कानूनी एक्शन लिया जाएगा।
अमोघपुर प्रधान सुनील चौहान का आपराधिक इतिहास
अलीनगर थाना क्षेत्र के अमोघपुर निवासी रामबली चौहान के बेटे और वर्तमान ग्राम प्रधान सुनील चौहान पर पहले से ही 5 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। उस पर अलीनगर थाने में अमानत में खयानत (धारा 406), धमकी देने (धारा 506), मारपीट और गंभीर चोट पहुंचाने (धारा 323, 325, 504), महामारी अधिनियम के उल्लंघन समेत बीएनएस (BNS) की धारा 191(2), 115(2), 324(5), 61(2) और धारा 352 के तहत केस दर्ज हैं। पुलिस कप्तान ने स्पष्ट कर दिया है कि पद या राजनीतिक रसूख की आड़ में अपराध करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।
जीआरपी और स्थानीय पुलिस में दर्ज हैं विशाल के केस
जिला बदर किया गया दूसरा अभियुक्त विशाल उर्फ आकाश सोनकर पुत्र राजा सोनकर है, जो अलीनगर थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 05, बिछड़ी गांव का निवासी है। विशाल सोनकर एक आदतन चोर और पेशेवर अपराधी है। इसके खिलाफ डीडीयू जीआरपी थाने में चोरी, माल बरामदगी, एनडीपीएस (NDPS Act) और बीएनएस की धाराओं के तहत कुल 9 मुकदमे दर्ज हैं। इनमें जीआरपी डीडीयू थाने के मु0अ0स0 34/2018, 447/2018, 483/2018, 157/20, 165/20, 173/2020, 359/2024, 10/2025 और 46/2025 शामिल हैं।
जिले में अपराधियों पर पुलिस की पैनी नजर
पुलिस अधीक्षक आकाश पटेल ने स्पष्ट संदेश दिया है कि जिले में शांति व्यवस्था बिगाड़ने वाले और आम जनता को डराने-धमकाने वाले मनबढ़ों के खिलाफ लगातार अभियान जारी रहेगा। जिला बदर किए गए दोनों अभियुक्तों पर पुलिस अपनी पैनी नजर बनाए हुए है ताकि वे जिले की सीमा में दोबारा प्रवेश न कर सकें।