बबुरी पुलिस ने इन दो पशु तस्करों पर लगाया गैंगस्टर एक्ट, जानिए इनके कारनामे

जानकारी में बताया गया कि पुलिस अधीक्षक जनपद चन्दौली डॉ. अनिल कुमार द्वारा जनपद में गैंग बनाकर किए जाने वाले अपराधों में सख्ती से कार्रवाई करने का फरमान जारी किया है। 
 

दोनों के खिलाफ बबुरी में दर्ज था मामला

पशु तस्करी की गैंग बनाकर करते हैं काम

गैंग लीडर है बिहार का रहने वाला




चंदौली जिले में गैंग बनाकर संगठित अपराध करने वाले अपराधियों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करके शिकंजा कसने की कोशिश की जा रही है, ताकि जिले में कानून एवं शांति व्यवस्था बनी रहे। इसी क्रम में बबुरी थाना पुलिस के द्वारा  कुल  2 शातिर गौतस्करों के विरूद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही की जा रही है।
जानकारी में बताया गया कि पुलिस अधीक्षक जनपद चन्दौली डॉ. अनिल कुमार द्वारा जनपद में गैंग बनाकर किए जाने वाले अपराधों में सख्ती से कार्रवाई करने का फरमान जारी किया है।  इसी निर्देशों के अनुपालन के क्रम में प्रभारी निरीक्षक बबुरी द्वारा गौतस्करी जैसे अपराध कारित करने वाले अपराधियों के  लीडर व उसके साथियों के विरुद्ध की गई गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की जा रही है। गैंग लीडर सूरज कुमार यादव और गैंग सदस्य दिलीप के खिलाफ यह कार्रवाई की जा रही है।
नाम, पता एवं आपराधिक इतिहास अभियुक्तगण–
1.    गैंग लीडर- सुरज कुमार यादव पुत्र रविन्द्रनाथ यादव निवासी हाल पता कर्मनाशा खजुरा थाना दुर्गावती जनपद भभुआ बिहार स्थायी पता ग्राम परसिया मैढी थाना चन्दौली जनपद चन्दौली।  
1.    मु0अ0सं0 153/22  धारा 3/5A/5B/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम व 429/419/420 भा0द0वि0 व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना बबुरी जनपद चन्दौली।
 2 . मु0अ0सं0 129/23 धारा- 3(1) गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम थाना बबुरी, जनपद चन्दौली।
2. गैंग सदस्य-दिलीप पुत्र श्रवण निवासी ग्राम गुवास थाना अलीनगर जनपद चन्दौली।
1.        मु0अ0सं0 153/22  धारा 3/5A/5B/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम व 429/419/420 भा0द0वि0 व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना बबुरी जनपद चन्दौली।
2 . मु0अ0सं0 129/23 धारा- 3(1) गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम थाना बबुरी, जनपद चन्दौली।