गाजीपुर से चुराई बाइक चंदौली में बरामद, सकलडीहा और बबुरी पुलिस ने 2 शातिर अभियुक्तों को भेजा जेल
चंदौली पुलिस ने अपराध पर नकेल कसते हुए दो अलग-अलग थानों में सफलता हासिल की। बबुरी पुलिस ने लंबे समय से फरार एनबीडब्लू वारंटी को दबोचा, तो सकलडीहा पुलिस ने गाजीपुर से चोरी हुई बाइक संग शातिर को गिरफ्तार किया।
बबुरी पुलिस ने वारंटी को दबोचा
सिरकुटिया गांव से वारंटी गिरफ्तार
सकलडीहा चौराहे से चोरी की बाइक बरामद
गाजीपुर से चोरी हुई थी बाइक
चंदौली पुलिस की बड़ी सफलता
चंदौली जिले में अपराधियों और वारंटियों के खिलाफ पुलिस का धरपकड़ अभियान तेजी से चल रहा है। इसी क्रम में बबुरी थाना प्रभारी निरीक्षक किशोर कुमार चौबे के नेतृत्व में पुलिस टीम को बड़ी सफलता मिली। अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट चकिया द्वारा जारी एनबीडब्लू (गैर-जमानती वारंट) के आधार पर बबुरी पुलिस ने सिरकुटिया गांव में दबिश दी।
पुलिस टीम ने मुकदमा नंबर 2530/21 (धारा 386, 504, 506 आईपीसी) से संबंधित वारंटी दीपक सिंह (उम्र 46 वर्ष) पुत्र स्वर्गीय श्री नारायण सिंह उर्फ पप्पू को उसके घर से ही समय करीब सुबह 11:40 बजे धर दबोचा। पुलिस ने नाम-पता तस्दीक करने के बाद उसे गिरफ्तार कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।
सकलडीहा चौराहे पर चेकिंग के दौरान हत्थे चढ़ा बाइक चोर
दूसरी तरफ सकलडीहा पुलिस टीम ने भी सतर्कता दिखाते हुए चोरी की मोटरसाइकिल के साथ एक अभियुक्त को दबोच लिया। थानाध्यक्ष भूपेंद्र कुमार निषाद के नेतृत्व में सकलडीहा पुलिस टीम 18 और 19 अगस्त 2026 की दरमियानी रात तहसील सकलडीहा चौराहे पर संदिग्ध वाहनों और व्यक्तियों की चेकिंग कर रही थी। उसी दौरान एक संदेहास्पद युवक को बाइक के साथ रोककर पूछताछ व चेकिंग की गई। सख्ती से पूछताछ करने पर पता चला कि उसके पास मौजूद हीरो एचएफ डीलक्स मोटरसाइकिल (नंबर UP 61 AQ 5952) चोरी की है।
गाजीपुर सदर अस्पताल से चोरी हुई थी बाइक
पुलिस जांच में सामने आया कि यह बाइक गाजीपुर जिले के दुल्लहपुर थाना क्षेत्र के मलेठी निवासी रामसुरत यादव की है। पीड़ित 25 अगस्त 2025 को गाजीपुर सदर अस्पताल में इलाज कराने गए थे, जहां से किसी अज्ञात चोर ने उनकी बाइक पार कर दी थी।
इस संबंध में गाजीपुर कोतवाली में मुकदमा दर्ज था। पकड़े गए अभियुक्त की पहचान अभिषेक मौर्य (उम्र 19 वर्ष) पुत्र सुदर्शन मौर्य, निवासी ग्राम खोनपुर, थाना बलुआ, जनपद चंदौली के रूप में हुई। सकलडीहा पुलिस ने बीएनएस की धारा 317(2) के तहत केस दर्ज कर आरोपी को जेल भेजने की विधिक कार्रवाई की है।