पत्नी को गुजारा भत्ता न दिए जाने का मामला, कोर्ट के आदेश पर इलिया पुलिस हुयी सक्रिय

मामले में परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश द्वारा पति संजय के खिलाफ दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 128 के तहत गैर जमानती वारंट जारी किया गया। न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने संजय को गिरफ्तार कर अग्रिम कार्रवाई में जुटी हुई है।
 

संजय को उसके घर से किया गिरफ्तार

धारा 128 के तहत गैर जमानती वारंट था जारी

गुजारा भत्ता की धनराशि अदा नहीं करने का मामला

 चंदौली जिला के इलिया पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर वारंटी संजय को उसके घर से शनिवार को गिरफ्तार किया है। इसके खिलाफ धारा 128 के तहत गैर जमानती वारंट जारी था।

  बताते चलें कि इलिया थाना क्षेत्र के खोजापुर गांव निवासी संजय की पत्नी मंजू देवी को पति द्वारा गुजारा भत्ता ना दिए जाने के कारण उसने पारिवार न्यायालय सोनभद्र में वर्ष 2018 में वाद पत्र दाखिल किया था। न्यायालय द्वारा मंजू देवी को पति संजय द्वारा गुजारा भत्ता दिए जाने का आदेश पारित होने के बाद भी वह पिछले कई वर्षों से गुजारा भत्ता की धनराशि अदा नहीं कर रहा था।

मामले में परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश द्वारा पति संजय के खिलाफ दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 128 के तहत गैर जमानती वारंट जारी किया गया। न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने संजय को गिरफ्तार कर अग्रिम कार्रवाई में जुटी हुई है।

 प्रभारी निरीक्षक सत्येंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर संजय को गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में उप निरीक्षक रामसिंह, अवनीश कुमार, प्रियांशु प्रजापति रहे।